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अब सीईटी परीक्षा में होंगे प्रश्नपत्रों के सात समूह, चार चुनने का रहेगा विकल्प

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कक्षा 11 वीं में प्रतिष्ठित कालेज में एडमिशन के लिए ली जानेवाली सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) से जुड़े विवाद के समाधान की ओर राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है। इसके लिए सरकार 175 अंको की परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। इस परीक्षा के लिए सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से भी प्रश्नों की सूची मंगाई है। जिसे परीक्षा में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी की ओर से दिए गए इन सुझावों पर बांबे हाईकोर्ट ने सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में आईसीएसई बोर्ड की एक छात्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में सीईटी की परीक्षा को भेदभावपूर्ण बताया गया है। क्योंकि यह पूरी तरह से महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एसएससी बोर्ड) के पाठ्यक्रम पर आधारित है। अब तक एसएससी बोर्ड के दस लाख विद्यार्थियों ने सीईटी के लिए आवेदन किया है।
बुधवार को न्यायमूर्ति आरडी धानुका व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान श्री कुंभकोणी ने कहा कि हम सीईटी परीक्षा 175 अंको की आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। प्रश्नपत्र के सात समूह होंगे। एक समूह 25 अंको का होगा। जिसमें से विद्यार्थियों के पास चार समूह चुनने का विकल्प होगा। जबकि मूल्यांकन 100 अंकों का ही होगा। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि एसएससी बोर्ड के दस लाख विद्यार्थियों ने सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन किया है। जबकि दूसरे बोर्ड के सिर्फ पांच हजार विद्यार्थी हैं। जबकि इंटरनेशनल बोर्ड के 21 छात्र ही हैं। फिर भी हमने उनके बोर्ड से प्रश्नों की सूची मंगाई है। जिन्हें बदलकर परीक्षा में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। यदि सबकुछ एडमिशन की समय सारणी के अनुरुप हुआ तो अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 21 अगस्त 2021 को सीईटी परीक्षा रखी गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए सभी बोर्ड के लोगों की कमेटी बनाने से विलंब हो सकता है। इसलिए अदालत से आग्रह कि इस याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा। आईसीएसई बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि वे इस मामले में अपना पक्ष प्रत्यक्ष रुप से रखना चाहते हैं। अदालत ने राज्य के महाधिवक्ता की ओर से दिए सुझावों पर सभी बोर्ड को विचार करने को कहा और मामले की सुनवाई 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   4 Aug 2021 7:52 PM IST