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अब बैंक्वेट हॉल, लॉन में हो सकेंगे विवाह समारोह
डिजिटल डेस्क, नागपुर। लॉकडाउन के दौरान घरों में विवाह समारोह में आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब मंगल कार्यालय, हॉल, लॉन में शादी करने की छूट सशर्त दी गई है। आपत्ति व्यवस्थापन, मदद व पुनर्वसन विभाग के सचिव किशोर राजे निंबालकर ने एक आदेश जारी किया है। विवाह समारोह के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 50 लोगों की शर्त और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के नियमों के अधीन रहकर लोगों को मंगल कार्यालय, हॉल, सभागृह और लॉन में विवाह समारोह आयोजित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। सभी विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र जारी करके ऐसे समारोह को अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मंजूरी खुले लॉन, बिना एसी वाला मंगल कार्यालय, हॉल, सभागृह को ही मिलेगी। उधर, आपत्ति व्यवस्थान, मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि घरों में 50 लोगों के बीच विवाह समारोह में दिक्कतें आ रही थीं। इसी को ध्यान में रखकर लॉन, मंगल कार्यालयों में सशर्त विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। अनेक लोगों ने यह मांग भी की थी। इसका काफी लोगों को फायदा होगा।
Created On :   23 Jun 2020 5:04 AM GMT