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विदर्भ में बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या ,वर्धा में 2 और गड़चिरोली में मिला 1 और मरीज

डिजिटल डेस्क, वर्धा। जिले में शनिवार 6 जून को दो और संक्रमित पाए गए हैं। जिले की आर्वी तहसील अंतर्गत ग्राम वर्धामनेरी में एक 52 वर्षीय व्यक्ति तथा सिंदी रेलवे तहसील मुख्यालय में एक रेलकर्मी संक्रमण का शिकार पाया गया है। बताया जाता है कि वर्धामनेरी निवासी व्यक्ति का पुत्र दिल्ली में यूपीएससी की परीक्षा देने गया था जो 19 मई को लौट आया। इसके अलावा उसकी बेटी भी नागपुर से एक माह पूर्व लौटी थी। जिसके बाद पूरा परिवार होम क्वारंटाइन में था। ो
इस बीच 1 जून को अचानक इस व्यक्ति की तबीयत खराब होने के बाद उसे आर्वी के सरकारी अस्पताल में दाखिल कर 4 जून को उसके थ्रोट स्वैब के नमूने जांच के लिए भिजवाए थे जिसकी रिपोर्ट शनिवार को प्राप्त हुई। इसके अलावा रेल विभाग में कार्यरत सिंदी रेलवे क्वार्टर निवासी कर्मचारी नागपुर में संक्रमण का शिकार पाया गया है। जानकारी मिलते ही कर्मी का आवासीय परिसर सील कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस कर्मचारी की 1 जून को ड्यूटी के दौरान ही तबीयत खराब हो गई थी। दो दिन के अवकाश के बाद 4 जून को वह फिर से ड्यूटी पर गया था जहां फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई। 5 जून को वह नागपुर के रेल विभाग के अस्पताल में जांच करवाने गया। उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर उसे मयो अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आयी। फिलहाल नागपुर के मेयो अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है।
गड़चिरोली में मिला एक और पॉजिटिव
मुंबई से आकर होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति की रिपोर्ट शनिवार 6 जून को पॉजिटिव आने के बाद शहर में खलबली मच गयी है। इसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 41 पर पहुंच गयी है। प्रशासन ने जिस इलाके में यह मरीज पाया गया है उस इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर सील कर दिया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।