यूपी ओलंपिक एसोसिएशन का सदस्य बनाने के नाम पर एक करोड़ की ठगी

One crore cheated in the name of becoming a member of UP Olympic Association
यूपी ओलंपिक एसोसिएशन का सदस्य बनाने के नाम पर एक करोड़ की ठगी
आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार  यूपी ओलंपिक एसोसिएशन का सदस्य बनाने के नाम पर एक करोड़ की ठगी

डिजिटल डेस्क,मुंबई ।  इंडियन ओलंपिक हैंडबॉल कमेटी व उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी तथा सेंट्रल विजलेंस कमेटी का सदस्य बनाने के नाम पर एक शख्स से एक करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को बांबे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंनकार कर दिया है। मामले में आरोपी जोसेफ कैस्टलिनो,धर्मेंद सिंह व राकेश कुमार के खिलाफ सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआरअब्दुल रहमान वनू ने दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420,406 व 34 के तहत मामला दर्ज किया है।

मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए कैस्टलिनो ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। कैस्टोलिनों ने दावा किया था कि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उसने सिर्फ शिकायतकर्ता बनू को आरोपी धर्मेद्रसिंह से मिलवाया था। उसकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। वहीं शिकायतकर्ता ने दावा किया था उसने आरोपी (कैस्टलिनों) के कहने पर धर्मेंद्र सिंह को पहले 60 लाख रुपए और फिर 45 लाख रुपए देने के बाद 25 लाख रुपए और दिए थे। यह रकम इंडियन ओलंपिक हैंडबॉल कमेटी व उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी तथा सेंट्रल विजलेंस कमेटी का सदस्य बनाने के लिए दी गई थी। लेकिन जब शिकायतकर्ता ने कुछ समय बीत जाने के बाद अपनेपैसेवकामके बारे पूछा तो आरोपी उसे नजरअंदाज करने लगे। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एसपी तावडे के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि इस मामले की विस्तार से जांच की जरुरत है। इसलिए आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।  
 

Created On :   13 Nov 2021 6:35 PM IST

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