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छुट्टी के दौरान कोरोना से मौत होने पर नहीं मिलेगा मुआवजा, मात्र 10 पुलिस कर्मी ही पात्र

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुलिस महकमे में 10 पुलिसकर्मी ऐसे पाए गए है जिनकी मौत कोरोना के चलते हुई है पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए के मुआवजे से वंचित कर दिया गया है। क्योंकि ये पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस के संपर्क में नहीं आए थे। इसलिए इन्हें कोरोना योद्धा के लिए निर्धारित मुआवजे के लिए अपात्र ठहरा दिया गया है।
पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एक आईपीएस अधिकारी के मुताबिक कोरोना के चलते राज्य पुलिस बल के 247 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है।इनमें से दस पुलिस कर्मियों के परिजनों को मुआवजा के लिए अपात्र पाया गया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि ये पुलिसकर्मी निजी कारण से छुट्टी पर थे या ड्यूटी पर अनुपस्थिति थे। तभी वे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों की मौत के बाद उनके परिजनों ने पुलिस महकमे को उनके निधन की जानकारी दी थी।
गौरतलब है कि कोरोना के प्रकोप के बीच ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण के चलते जान गवानेवाले पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने 50 लाख रुपए के मुआवजे व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने अपनी ओर से पुलिस कल्याण निधि से भी 10 लाख रुपए की मदद का प्रावधान किया है।
Created On :   3 Oct 2020 6:01 PM IST