दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की ही मिली परमिशन

Only permission was given to burn green crackers on Diwali
दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की ही मिली परमिशन
निर्देश दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की ही मिली परमिशन

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुलिस और विस्फोटक विभाग की सहायता से पटाखों के शोर की मर्यादा को निर्धारित कर दिया है। हाल ही में 140 श्रेणी के तेज, मध्यम और छोटे श्रेणी के पटाखों समेत ग्रीन पटाखों का परीक्षण किया गया है। इसमें से सभी पटाखे 125 डेसीबल से कम आवाज वाले पाए गए हैं। परीक्षण के बाद भी पुराने स्टाक के पटाखों को बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है।

गोंडखैरी के जंगल में किया परीक्षण
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विस्फोटक विभाग ने 22 अक्टूबर को 140 पटाखों का परीक्षण गोंडखैरी के जंगल में किया। इसमें ग्रीन पटाखे भी शामिल थे। इनसे होने वाली आवाज की गणना की गई। इस परीक्षण में सभी पटाखे 125 डेसीबल की मर्यादा में पाए गए है। करीब 39 श्रेणी के पटाखे 100 डेसीबल की सीमा को भी नहीं पार सके, जबकि एकमात्र ह्विसल बम श्रेणी के पटाखे को 122 डेसीबल तक पाया गया है। तेज शोर वाले पटाखों में लक्ष्मी बम, सूतली बम, चकरी, 7 शॉट, 9 शॉट, 12 शॉट और चमकी बम का भी अलग-अलग परीक्षण किया गया। हालांकि अभी पटाखों को जलाने की समयावधि का निर्धारण नहीं हो सका है।

प्रतिबंध का प्रावधान
जिला प्रशासन ने विभागों को कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए पटाखों की बिक्री को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। निर्धारित सीमा से अधिक शोर वाले पटाखों की बिक्री करते पाए जाने पर पुलिस विभाग जब्त कर केंद्रीय विस्फोटक विभाग को जानकारी देगा। इस जानकारी के आधार पर निर्माता कंपनी और ब्रांड को पूरी तरह से बैन करने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में केंद्रीय विस्फोटक विभाग के नियंत्रक, एस.पी.सांगोले, के.पी.पुसदकर, ए.एन. काटोले, ए.पी.सातफले, अमोल देशमुख आदि उपस्थित थे।

पुलिस करेगी कड़ी निगरानी
अभी पुराने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है। पटाखा विक्रेता संगठन ने भी केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री करने का आश्वासन दिया है। संगठन ने पुराने पटाखों के स्टाक को बेचने की अनुमति मांगी थी, लेकिन विस्फोटक विभाग ने उसे तत्काल नष्ट करने का निर्देश दिया है। पुराने पटाखे बेचते हुए पाए जाने पर पुलिस विभाग का दल कार्रवाई करेगा।

65 विक्रेताओं को अनुमति
पुलिस आयुक्त कार्यालय से शहर में 665 विक्रेताओं ने पटाखा बेचने की अनुमति ली है। इन विक्रेताओं को मनपा के अग्निशमन विभाग में प्रत्येक स्टाल के 4,000 रुपए का भुगतान करना होता है। शहर के 10 जोन में सक्करदरा क्षेत्र में सर्वाधिक 134 विक्रेताओं ने और सबसे कम 32 कॉटन मार्केट क्षेत्र के विक्रेताओं ने अनुमति ली है।  करीब 1,000 किलो से अधिक क्षमता के पटाखों की बिक्री के लिए विस्फोटक विभाग से अनुमति लेना होता है।

पटाखों से परहेज करें
केंद्रीय विस्फोटक विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारियों और पटाखा विक्रेता संगठन के पदाधिकारियों के साथ हाल ही में बैठक हुई है। बैठक में पुराने पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। इसके स्टाक को नष्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। विक्रेताओं नेे केवल हरित श्रेणी के पटाखे और 125 डीबीए की शर्त का पालन करने का आश्वासन दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नागरिकों को नियमों का पालन कर पटाखों को फोड़ने से परहेज करना चाहिए।
अनंत काटोले, उप प्रादेशिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

 

 

 

Created On :   30 Oct 2021 10:45 AM GMT

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