डॉ. अमोल देशमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश

Order to cancel FIR lodged against Dr. Amol Deshmukh
डॉ. अमोल देशमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश
डॉ. अमोल देशमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एमआईडीसी पुलिस को डॉ. अमोल रणजीत देशमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए हैं। वीएसपीएम शिक्षा संस्था के सचिव युवराज चालखोर ने डॉ. देशमुख के खिलाफ भादंवि 406 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि, चालखोर के पूर्व डॉ. देशमुख इस शिक्षा संस्था के सचिव थे। उन्हें संस्था ने अपनी इनोवा कार इस्तेमाल के लिए दी थी, लेकिन 2018 में सचिव पद से हटाए जाने के बाद भी डॉ. देशमुख ने इनोवा कार संस्था को नहीं लौटाई। मामले में संस्था ने जेएमएफसी कोर्ट की शरण ली थी। जेएमएफसी कोर्ट ने पुलिस को यह एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद संस्था के फैसले को अपरिपक्व करार देकर एफआईआर खारिज करने के आदेश दिए। 

यह है मामला : डॉ. अमोल देशमुख जनवरी 2013 से नवंबर 2017 तक इस संस्था के सचिव थे, तब उन्हें संस्था की ओर से एक इनोवा कार दी गई थी। 23 नवंबर 2017 को हुए आंतरिक चुनाव में अमोल देशमुख को पद से हटा दिया गया। आरोप है कि, पद से हटने के बाद भी डॉ. देशमुख ने कार ट्रस्ट को वापस नहीं लौटाई। युवराज चालखोर बतौर सचिव वीएसपीएम नामक शिक्षा संस्था का कामकाज देख रहे हैं। रणजीत देशमुख इस संस्था के अध्यक्ष हैं और समिति में कुल 9 सदस्य हैं।
 

Created On :   4 Dec 2020 11:45 AM IST

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