सीपीसीबी व यूडीडी को प्रतिवादी बनाने के आदेश 

Order to make CPCB and UDD as respondents
सीपीसीबी व यूडीडी को प्रतिवादी बनाने के आदेश 
पोल्यूशन का मामला सीपीसीबी व यूडीडी को प्रतिवादी बनाने के आदेश 

डिजिटल डेस्क, अमरावती।  अमरावती मनपा के सुकली कंपोस्ट डिपो से होनेवाले प्रदूषण को लेकर राज्य के हरित लवाद में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए पुणे हरित लवाद ने मनपा पर लगाये गये 1.80 करोड़ के जुर्माने की वसूली के मामले में सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली) व यूडीडी (राज्य के नगरविकास विभाग) को प्रतिवादी बनाना आवश्यक रहने का सुझाव देते हुए हरित लवाद प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को दी। इन दोनों को तत्काल प्रतिवादी करने के निर्देश देते हुए प्राधिकरण की रजिस्ट्रार को दोनों प्रतिवादियों को नोटिस देने के निर्देश दिए है। इस बीच 1.80 करोड़ रुपए के जुर्माने पर अमरावती मनपा को आपत्ति हो तो प्रतिज्ञापत्र पेश करने के निर्देश भी लवाद ने दिए हैं।

 हरित लवाद में 13 अक्टूबर को सुकली कंपोस्ट डिपो से होनेवाले प्रदूषण के मामले की सुनवाई के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव प्रवीण दरारे यह प्रत्यक्ष उपस्थित थे। इससे पहले महाराष्ट्र राज्य पर पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 12 हजार करोड़ का जुर्माना हरित लवाद ने लिया था।  यह तथ्य रहते हुए भी घनकचरा व व्यवस्थापन जिसके लिए अमरावती मनपा से 1.80 करोड रुपए की वसूली बाबत की स्थिति महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्पष्ट करने के लिए 28 सितंबर को हरित लवाद ने बोर्ड के सदस्य, सचिव को प्रत्यक्ष उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। जिसके अनुसार प्रवीण दरारे गुरुवार को लवाद के समक्ष पेश हुए। हरित लवाद के प्रधान खंडपीठ यह महाराष्ट्र राज्य पर 12 हजार करोड रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगा चुकी है और वह राज्य सरकार के नगरविकास विभाग ने वसूल करना आवश्यक है।

 नगरविकास विभाग कानून व न्यायपालिका के अभिप्राय लेने की प्रक्रिया कर रहा है और 12 हजार करोड रुपए के मुआवजे की वसूली पर अंतिम निर्णय लेना बाकी है। इसी कारण अमरावती मनपा से 1.80 करोड का मुआवजा वसूल करने के लिए कुछ समय के लिए राष्ट्रीय हरित लवाद से समय मांगा है। इस कारण केंद्रीय हरित लवाद राज्य सरकार से जुर्माना वसूलने और राज्य सरकार का नगरविकास विभाग अमरावती मनपा से 1.80 करोड रुपए की वसूली के लिए उचित भूमिका नहीं ले रही। इस कारण हरित लवाद ने याचिकाकर्ता गणेश अनासाने को अमरावती मनपा के साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली व नगरविकास विभाग महाराष्ट्र राज्य को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाने के निर्देश हरित लवाद ने दिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण पुणे में 13 अक्टूबर को याचिकाकर्ता गणेश अनासाने के साथ अमरावती मनपा की ओर से संग्रामसिंग भोसले व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एड. एस. सन्याल, एड. मांसी जोशी ने उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखा। 

 

Created On :   15 Oct 2022 6:06 PM IST

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