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गलत रिपोर्ट देने वाले दो चिकित्सकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद जाम्भुलकर ने पुलिस हिरासत में एक आरोपी के साथ मारपीट करने और गलत मेडिकल रिपोर्ट देने के मामले में विवेचक और दो चिकित्सकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने ओमती थाना प्रभारी को प्रकरण दर्ज कर सूचित करने का भी आदेश दिया है।
पुलिस ने अमानुषिक तरीके से मारपीट की
अभियोजन के अनुसार 27 फरवरी 2019 को सिविक सेन्टर में जिम संचालक अमित भसीन पर गोली चलाई गई थी। ओमती पुलिस ने इस मामले में जिम संचालक स्वप्निल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया था। 28 मार्च को स्वप्निल ने कोर्ट को बताया कि हिरासत के दौरान पुलिस ने उसके साथ अमानुषिक तरीके से मारपीट की है। पुलिस की ओर से मेडिकल रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि आरोपी की 26 मार्च और 28 मार्च को विक्टोरिया अस्पताल में जांच कराई गई थी, उसे किसी भी प्रकार की चोट नहीं है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता राजू मलैया, राजेश राय, प्रदीप परसाई बाबा ने आरोपी के कपड़े उतारकर शरीर में मौजूद चोटों के निशान दिखाए। इस पर न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड से आरोपी की मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया। मेडिकल बोर्ड की ओर से कराई गई जांच में पाया गया कि आरोपी के साथ पुलिस हिरासत में मारपीट की गई है, जिसके निशान उसके शरीर पर मौजूद है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आरोपी के साथ हिरासत के दौरान मारपीट की गई थी। न्यायालय ने ओमती थाना प्रभारी को आदेशित किया कि प्रकरण के विवेचक के साथ डॉ. रचना शुक्ला और डॉ. संजय जैन के खिलाफ विधिवत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय को सूचित करें।
प्रकरण की जांच कराने की मांग
स्वप्निल की मां गीता श्रीवास्तव की ओर से एसपी को आवेदन देकर मामले की जांच कराने की मांग की गई है। आवेदन में कहा गया कि व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता के चलते उसके बेटे को झूठे प्रकरण में फंसाया गया है। पुलिस कर्मी उसके बेटे की कार को गैरेज से ले गए और पुलिस थाने में नंबर प्लेट तोड़ दी, ताकि यह बताया जा सके कि घटना में बिना नंबर की कार का इस्तेमाल किया गया है।
Created On :   23 April 2019 1:12 PM IST