मंत्री आव्हाड के बंगले की सीसीटीवी फुटेज जब्त करने का आदेश- HC सख्त

Order to seize CCTV footage of Minister Awads bungalow
मंत्री आव्हाड के बंगले की सीसीटीवी फुटेज जब्त करने का आदेश- HC सख्त
मंत्री आव्हाड के बंगले की सीसीटीवी फुटेज जब्त करने का आदेश- HC सख्त

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के बंगले पर एक सिविल इंजीनियर युवक की पिटाई के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। इसके साथ ही सरकार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व राज्य के गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड के बंगले की सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर मैजिस्ट्रेट को सौंपने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस दिन इंजीनियर की पिटाई की गई थी उस दिन का मंत्री के बंगले सीसीटीवी फुटेज को पुलिस सुरक्षित रखे। 

गुरुवार को न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी ने यह निर्देश पीड़ित अनंत करमुसे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया है। याचिका में पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने व इस प्रकरण में मंत्री आव्हाड को आरोपी बनाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति ने याचिका पर गौर करने के बाद सरकार को 30 अप्रैल तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 8 अप्रैल 2020 को एक फेसबुक पोस्ट को लेकर पेशे से इंजीनियर करमुसे की पिटाई का मामला प्रकाश में आया था।

याचिका में करमुसे ने कहा है कि पुलिसकर्मी उसे वर्तकनगर पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए थे। लेकिन उसे पुलिस स्टेशन की बजाए मंत्री आव्हाड के बंगले पर ले जाया गया। जहां उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। अब तक इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। याचिकाकर्ता मामले की जांच से संतुष्ट नहीं है। इसलिए उन्होंने ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि जिस समय पर बंगले में पीड़ित की पिटाई की गई उस वक्त के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए और उसकी एक प्रति ठाणे के मैजिस्ट्रेट को सील कवर में सौंपा जाए। इसके साथ ही सरकार को जवाब देने को कहा है और मामले की सुनवाई 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। 

Created On :   23 April 2020 6:09 PM IST

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