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कोरोना काल में 7501 लोगों के खिलाफ दर्ज सभी मामले रद्द करने के आदेश

डिजिटल डेस्क, अमरावती । कोरोनाकाल में लोगों को घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगाई गई थी और नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई के तहत उन पर मामले भी दर्ज किए जा रहे थे। राज्य सरकार ने दर्ज हुए सभी मामले रद्द करने के आदेश दिए हैं। अमरावती जिले के 7501 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत दर्ज सभी मामले रद्द करने के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं। इस फैसले से लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि कोरोना के प्रकोप से भारत में हाहाकार मच चुका था। लेकिन कोरोना काल में सर्वाधिक मरीज राज्य में पाए गए। अमरावती जिले के हर क्षेत्र में कोरोना का प्रकोप था। 1 लाख से अधिक संक्रमित मरीज पाए गए। जबकि डेढ़ हजार से अधिक लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई थी।
शुरुआत में मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया था। सभी गतिविधि पर रोकथाम लगाते हुए बेवजह लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन ऐसे भी कुछ प्रतिशत लोग थे जो बेखौफ होकर घर से बाहर निकलतें थे और बार-बार नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। जिसे लेकर पुलिस ने शुरुआत मेंे डंडे बरसाए, लेकिन जब बात बनी नहीं तो कानूनी कार्रवाई शुरू की। 21 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक यह कानूनी कार्रवाई करने के आदेश सरकार द्वारा जारी किए गए थे। इस बीच अमरावती शहर में 4 हजार 655 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2 हजार 846 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। कई लोगों पर मामले दर्ज होने से उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। परंतु हालही में राज्य सरकार की ओर से कोरोना काल में दर्ज किए गए धारा 188 के मामलों को रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। जिसे लेकर लोगों ने राहत की सांस ली है।
Created On :   22 Sept 2022 2:52 PM IST