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10 साल पुराने मेडिकल वेस्ट प्रदूषण की बकाया राशि का निपटारा

डिजिटल डेस्क,भोपाल। राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लंबित मेडिकल वेस्ट प्रदूषण की बकाया राशि के भुगतान का निराकरण कर दिया है। इस राशि का भुगतान 13 जिला चिकित्सालय, 30 सिविल अस्पताल,194 सामुदायिक अस्पताल, 127 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 10 अन्य चिकित्सकीय स्थाओं के मेडिकल वेस्ट के निपटारे को लेकर लंबित था।
गौरतलब है कि इन सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट (खून, रुई, सिरिंज, पट्टियां आदि प्रदूषणकारी कचरा शामिल है) के प्रदूषण नियंत्रण मंडल की गाइडलाईन एवं नियमों के अनुसार निपटारे के लिए कार्रवाई करना होती है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल को हर साल निर्धारित शुल्क (जिसे अथोराईजेशन फीस कहा जाता है) देकर इस निपटारे का प्रमाण-पत्र लेना होता है। भारत सरकार ने वर्ष 1998 में इस निपटारे के लिए गाइडलाईन बनाई थी और वर्ष 2008 में नियम बनाए थे, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सरकारी अस्तपालों ने वर्ष 1998 से वर्ष 2008 तक एक भी वर्ष में गाइडलाईन एवं नियमों का पालन नहीं किया।
यह मामला शासन स्तर के साथ-साथ NGT में भी पहुंचा। वर्ष 2008 के बाद से तो ये सरकारी अस्पताल हर साल आथोराईजेशन फीस प्रदूषण मंडल को जमा कर सर्टिफिकेट लेते रहे,लेकिन पूर्व के 10 वर्षों की फीस वह जमा नहीं कर पाया था। प्रदूषण मंडल और राज्य शासन के बीच उच्च स्तरीय बैठकों में इस बारे में कई बार चर्चा की गई। प्रदूषण मंडल ने इस 10 सालों की करीब दो करोड़ रुपए राशि अथाराईजेशन फीस मांगी, लेकिन शासन स्तर पर 98 लाख 69 हजार 100 रुपए की राशि ही देने का फैसला हुआ। अब स्वास्थ्य विभाग ने सभी 374 सरकारी अस्पतालों की वर्ष 1998-2008 के लिए अथाराईजेशन फीस प्रदूषण मंडल को देने के लिए स्वीकृत कर दी है। इस आशय के आदेश में कहा गया है कि इस राशि का प्रदूषण मंडल को भुगतान कर आथोराईजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाए।
मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधीक्षण यंत्रीएचएस मालवीय का कहना है सरकारी अस्पतालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बायोमेडिकल वेट मेनेजमेंट एण्ड हैण्डलिंग नियम 2016 के तहत वर्ष 1998-2008 के लिए आथोराईजेशन फीस जमा करना थी। यह राशि मंजूर होने से अब इन्हें मंडल के नियमों के तहत आथोराईजेशन सर्टिफिकेट जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   3 Sept 2017 9:51 AM IST