ऑक्सीजन बेड कम करने होंगे नहीं ताे ढह जाएगी वितरण प्रणाली

Oxygen beds will have to be reduced, delivery system will collapse
ऑक्सीजन बेड कम करने होंगे नहीं ताे ढह जाएगी वितरण प्रणाली
ऑक्सीजन बेड कम करने होंगे नहीं ताे ढह जाएगी वितरण प्रणाली

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  कोरोना संक्रमण से बढ़ते मरीजों के कारण जिले में उपचार व्यवस्था कम पड़ रही है, मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में मेडिकल से चिंताजनक खबर आई है। कुल बेड क्षमता में से 20 प्रतिशत ऑक्सीजन बेड कम करने की बात सामने आई है। इस संबंध में मेडिकल के प्रभारी अधिष्ठाता सुधीर गुप्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि पीडब्लूडी द्वारा मेडिकल में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने में सहायता के लिए  निजी एजेंसी को बतौर कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। इस निजी कंपनी ने मेडिकल प्रबंधन को सावधान किया है कि मेडिकल में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिनकी तुलना में ऑक्सीजन की आपूर्ति अनियमित हो रही है। ऐसे में किसी दिन ऑक्सीजन खत्म होने की भी आशंका है, जिससे सारी वितरण प्रणाली ढह जाएगी और मरीजों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे।

आपातकाल में काम आएंगे
मेडिकल ने कोर्ट को बताया है कि बहुत जरूरी हो गया है कि मेडिकल में कुल 600 में से 20 प्रतिशत ऑक्सीजन बेड कम किए जाएं। इस खतरे की स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने अधिष्ठाता की विनती मान्य करके मेडिकल में 120 ऑक्सीजन बेड खाली करने की अनुमति दी है। ये खाली बेड भविष्य में होने वाली किसी भी आपातकालीन स्थिति में ही उपयोग में लाए जाएंगे। इसके साथ ही हाईकार्ट ने जिलाधिकारी को मेडिकल के साथ मेयो और एम्स में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए तुरंत कदम उठाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में गुरुवार को जिलाधिकारी को कोर्ट में जवाब देना है।

बेड उपलब्धता पर देना है जवाब
हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और नागपुर महानगरपालिका को गुरुवार तक इस मुद्दे पर शपथपत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं कि बीते कुछ दिनों में प्रशासन ने कोरोना मरीजों के लिए कितने अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराएं हैं। हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों से राधास्वामी सत्संग सेंटर, रेलवे अस्पताल और नागपुर नागरिक अस्पताल में बेड उपलब्धता पर जवाब मांगा है।  

नहीं बनाया गया कोविड सेंटर
आईएमए ने हाईकोर्ट में जानकारी दी कि एयरफोर्स कमांड मेंटेनेंस के एक अस्पताल को अब तक कोविड सेंटर नहीं बनाया गया है। ऐसे में यहां तैनात चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ को एम्स या अन्य अस्पतालों में नियुक्त किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस पर मनपा आयुक्त और जिलाधिकारी को आदेश दिए हैं कि वे इस संबंध में एयरफोर्स कमांडिंग ऑफिसर से चर्चा करके कोर्ट में उत्तर प्रस्तुत करें। मामले में न्यायालयीन मित्र श्रीरंग भंडारकर, मनपा की ओर से एड. सुधीर पुराणिक, आईएमए की ओर से एड. भानुदास कुलकर्णी कामकाज देख रहे हैं।  
 

Created On :   29 April 2021 11:00 AM IST

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