जांच समिति के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे परमबीर

Parambir reached the High Court against the inquiry committee
जांच समिति के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे परमबीर
जांच समिति के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे परमबीर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व न्यायाधीश के यू चांदिवाल जांच कमेटी की ओर से जारी आदेश की वैधता को बांबे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कमेटी ने पिछले दिनों सिंह को कमेटी के सामने जिरह के लिए 6 अगस्त को उपस्थित रहने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कमेटी की ओर से जारी किए गए आदेश को अवैध बताया गया है और इसे रद्द करने की मांग की गई है। 

दरअसल सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिख कर राज्य के तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की थी। सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश चांदिवाल की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है। इस बीच सिंह ने कमेटी के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर सूचित किया था कि जिस उद्देश्य के लिए कमेटी गठित की गई है, उस पहलू का हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षण कर लिया है। इसलिए अब कमेटी की जांच का कोई मतलब नहीं है। अब कमेटी अपनी जांच को आगे नहीं बढा सकती है। किंतु कमेटी ने सिंह के इस पत्र को खारिज करते हुए 30 जुलाई 2021 को आदेश जारी कर सिंह को 6 अगस्त को कमेटी के सामने उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को पूर्व गृहमंत्री देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था। जांच के बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को देशमुख ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 
 

Created On :   4 Aug 2021 12:48 PM GMT

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