परमबीर सिंह ने किया निलंबन आदेश स्वीकार करने से इंकार

Parambir Singh refused to accept the suspension order
परमबीर सिंह ने किया निलंबन आदेश स्वीकार करने से इंकार
 सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती  परमबीर सिंह ने किया निलंबन आदेश स्वीकार करने से इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने निलंबन से जुड़ा राज्य सरकार का आदेश स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। वरिष्ठता का हवाला देते हुए सिंह ने कहा कि वे खुद राज्य के पुलिस महानिदेशक (होमगार्ड) रैंक के अधिकारी है ऐसे में राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे उनके खिलाफ इस तरह के निलंबन का आदेश नहीं दे सकते। उनके निलंबन का आदेश गृहविभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी ही जारी कर सकता है।  सिंह निलंबन के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। उनका दावा है कि निलंबन का आदेश ऑल इंडिया सर्विस रूल के खिलाफ है।  दरअसल राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृहविभाग) मनुकुमार श्रीवास्तव खराब स्वास्थ्य के चलते छुट्टी पर हैं। ऐसे में वे निलंबन से जुड़ा आदेश जारी नहीं कर सकेंगे। परमबीर के इस कदम के बाद राज्य सरकार क्या रुख अपनाती है यह देखना होगा।  बता दें कि एंटीलिया विस्फोटक मामले के बाद मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाए गए सिंह ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के रेस्टारेंट और बारों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए थे। इसके बाद सिंह के खिलाफ भी जबरन वसूली और दूसरे आरोपों में पांच एफआईआर दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी उनके खिलाफ दो शिकायतों की जांच कर रही है। 

एफआईआर दर्ज होने के बाद 231 दिन थे ‘लापता’
एफआईआर दर्ज होने के बाद सिंह सरकार को जानकारी दिए बिना 231 दिन लापता थे। इस दौरान उन्हें कई नोटिस और वारंट भेजे गए। अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने को भी मंजूरी दे दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी को लेकर राहत मिलने के बाद वे मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए। इस बीच राज्य सरकार ने गुरूवार को सिंह को निलंबित कर दिया। इससे जुड़े आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी से अनियमितता और खामियों खासकर बिना इजाजत ड्यूटी से नदारद रहने के मामले में राज्य सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। इसलिए सिंह को आल इंडिया सर्विस रूल की धारा 3(1) और 3(3) के तहत तुरंत प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करने का फैसला किया गया है। 

दूसरे पुलिस वालों पर भी गिरेगी गाज
परमबीर सिंह और पराग माणेरे के बाद जबरन वसूली मामले में सह आरोपी दूसरे 25 पुलिसवालों पर भी निलंबन की गाज गिर सकती है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने परमबीर सिंह से जुड़े जबरन वसूली के मामले में आरोपी सभी पुलिसवालों के निलंबन का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा था लेकिन गृहसचिव ने यह कहकर प्रस्ताव वापस भेज दिया था कि सभी पुलिस वालों की भूमिका की विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए। सिंह और माणेरे के बाद अब दूसरे पुलिसवालों के खिलाफ दर्ज मामलों की भी विस्तार से जानकारी देकर उनके निलंबन का प्रस्ताव भेजने की तैयारी चल रही है।  
  

Created On :   3 Dec 2021 7:39 PM IST

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