पाटील ने कहा- गोवारी समाज को लेकर लागू होगा अदालत का फैसला

Patil said, decision of court will be applicable to Govari society
पाटील ने कहा- गोवारी समाज को लेकर लागू होगा अदालत का फैसला
पाटील ने कहा- गोवारी समाज को लेकर लागू होगा अदालत का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा गोवारी समाज को आदिवासी का दर्जा देने का फैसला बरकरार रहेगा। विधान परिषद में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने स्पष्ट कर दिया। सदन में कांग्रेस के सदस्य हरिसिंग राठोड ने यह मुद्दा उठाया था। राठोड ने कहा कि सरकार को अदालत के फैसले को लेकर निर्णय करना चाहिए। गोवारी समाज के आंदोलन में 114 लोगों ने बलिदान दिया है। इसके जवाब में पाटील ने कहा कि अदालत ने गोवारी समाज को आदिवासी का दर्जा दिया है। राज्य सरकार ने अदालत के इस फैसले को चुनौती नहीं दी है। इससे सरकार कि नियत साफ है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती नहीं देगी तो हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। कांग्रेस विधायक राठोड ने ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में कहा कि सरकार की इस घोषणा से अब गोवारी समाज को आदिवासियों के लिए लागू सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। 

धनगर समाज को भी देंगे आरक्षण

इसी बीच मंत्री पाटील ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि मैं सदन को यह वचन दे रहा हूं कि राज्य सरकार धनगर समाज को भी आरक्षण देगी। पाटील ने कहा कि मैं आरक्षण देने की तारीख की घोषणा नहीं करूंगा। लेकिन इतना साफ है कि सरकार किसी भी हालत में धनगर समाज को आरक्षण देगी।

Created On :   30 Nov 2018 9:37 PM IST

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