रिश्वत के मामले में पकड़े गये पटवारी को चार साल की जेल

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पन्ना रिश्वत के मामले में पकड़े गये पटवारी को चार साल की जेल


डिजिटल डेस्क पन्ना। नामातंरण बांटवारा के प्रकरण में जमींन का नक्शा तरमीम करवाने एवज में किसान से रिश्वत के मामलें मेंं लोकायुक्त पुलिस द्वारा पकड़े गये आरोपी पटवारी रामाधार पिता राममिलन साकेत उम्र २२ वर्ष निवासी गुनौर को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय पन्ना में दोषी पाये जाने पर सजा सुनाई गई है। धारा ०७ भ्रष्टाचार निवारण  अधिनियम १९८८ के आरोप में ०३ वर्ष के कठोर कारावास सजा एवं १००० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है वहीं धारा १३(१)(डी) सहपठित धारा १३(२) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८ में ०४ वर्ष का सश्रम कारावास एवं १००० रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना प्रकरण संक्षिप्त जानकारी के अनुसार किसान ज्योति प्रकाश पटेल निवासी ग्राम टौरियापुरा तहसील गुनौर जिला पन्ना द्वारा लोकायुक्त पुलिस सागर को दिनांक ०३ सितम्बर २०१७ को शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि उसके माँ के नाम के जमीन का बंटवारा उसके तीन भाईयों के बीच ०६ माह पूर्व हो चुका है।

 

बटवारा नामातंरण की कार्यवाही में नक्शा तरमीम कार्य के लिए दिनांक ३० अगस्त को हल्का नंबर १७ गुनौर पटवारी रामाधारा साकेत से मिला था जिसके द्वारा नक्शा तरमीम कार्य के लिए ४५०० रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। लोकायुक्त सागर पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर संज्ञान लेकर दिनांक ०४ सितम्बर को एसपी लोकायुक्त सागर के निर्देश पर लोकायुक्त टीम द्वारा शिकायतकर्ता और आरोपी पटवारी के मध्य रिश्वत मांग वार्ता के दौरान १००० रूपये लेने की बातचीत रिर्काडिंग करवाई गई और शिकायत का सत्यापन करने के उपरांत दिनांक ०६ सितम्बर २०१७ को लोकायुक्त की टीम द्वारा सागर से गुनौर पहँुचकर आरोपी पटवारी को २००० रूपये की रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया गया। संबंधित प्रकरण में लोकायुक्त पुलिस द्वारा आरोपी पटवारी विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया। विवेचना कार्यवाही पूर्ण होने तथा अभियोजन की स्वीकृति उपरांत प्रकरण की सम्पूर्ण सुनवाई विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय पन्ना में हुई। प्रकरण सुनवाई पूरी करते हुए साक्ष्यों सबूतों के प्रकाश में न्यायालय द्वारा अभियुक्त पटवारी को दोषी पाया गया तथा सजा सुनाई गई। 

Created On :   6 Nov 2022 4:59 PM IST

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