पूर्व एसडीओपी को नोटिस, RTI के तहत जानकारी न देने पर जुर्माना

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पूर्व एसडीओपी को नोटिस, RTI के तहत जानकारी न देने पर जुर्माना

डिजिटल डेस्क,छिंदवाड़ा। सेवानिवृत्त एसडीओपी जयंत टेंबरे को लोक सूचना आयुक्त ने 25 हजार रूपए जुर्माने का नोटिस जारी किया है। सूचना आयुक्त ने कार्रवाई आवेदक को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर की। नोटिस के तहत 2 अगस्त तक रिटायर्ड अधिकारी के संतोषजनक जवाब न देने की स्थिति में 25 हजार रूपए जमा करने या अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कहा गया है।

दरअसल मोहनलाल पुसे ने फरवरी 2016 में दर्ज एफआईआर के संबंध में 31 मार्च 2016 को एफआईआर की प्रतिलिपी, आवेदक की शिकायत, आवेदक की एमएलसी और रिपोर्ट के संबंध में नपा कार्यालय से आए प्रतिवेदन की सत्य प्रतिलिपी मांगी थी। लेकिन आज तक जानकारी नहीं मिल पाई।

मोहनलाल पुसे ने जानकारी नहीं मिलने की शिकायत राज्य सूचना आयोग को की थी। जिसके आधार पर 23 जून को एडिशनल एसपी नीरज सोनी और आवेदक मोहनलाल पुसे की राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष पेशी हुई। राज्य सूचना आयुक्त हीरालाल त्रिवेदी ने तात्कालीन लोक सूचना अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी जयंत टेंबरे को आवेदक को समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर धारा 3 और 7 के उल्लंघन के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया।

एएसपी नीरज सोनी का कहना है कि आयोग के निर्देशानुसार आवेदक को जानकारी देने की कार्रवाई की जा रही है। मैंने एसडीओपी पांढुर्ना को पत्र लिखा है। इसके अलावा आवेदक को तय समय-सीमा में जानकारी क्यों नही मिल पाई इसका भी प्रतिवेदन मांगा गया है। वहीं पांर्ढना के पूर्व एसडीओपी जयंत टेबरे ने कहा कि लोक सूचना के आवेदक को हमने जानकारी दे दी थी, कुछ जानकारी डाक से भी भेजी गई। मैं आयोग के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर दूंगा।

 

Created On :   11 July 2017 4:05 AM GMT

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