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मनपा की दुकानों के टैक्स पर पेनाल्टी माफ

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बाजार तथा अन्य जगहों पर किराए पर दिए गए मनपा के दुकानों पर वर्ष 2018 से टैक्स पर लगाई गई पेनाल्टी माफ करने का निर्णय लिया गया है। अब मनपा की दुकानें, ओटे और खाली जगह का किराया आॅनलाइन भुगतान लिया जाएगा। बाजार विभाग के किराए को लेकर व्यापारियों की मांग और मनपा प्रशासन की भूमिका पर तत्कालीन महापौर संदीप जोशी के कार्यकाल में संजय बंगाले की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर चर्चा के बाद महापौर ने यह घोषणा की। बैठक में स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर, स्थापत्य समिति सभापति राजेंद्र सोनकुसरे, समिति अध्यक्ष संजय बंगाले, नगरसेवक सुनील अग्रवाल, िनशांत गांधी, अतिरिक्त आयुक्त दीपककुमार मीणा, उपायुक्त विजय हुमने, मिलिंद मेश्राम, नगररचना सहायक संचालक प्रमोद गावंडे, बाजार अधीक्षक प्रमोद वानखेड़े, श्रीकांत वैद्य, व्यापारी संगठन के संजय नबीरा, मोइज बुरहानी, दिनेश वंजारी आदि उपस्थित थे।
समिति की सिफारिशें
बाजार विभाग के किराया पट्टे के संबंध में बंगाले की अध्यक्षता में गठित समिति ने 6 महत्वपूर्ण सिफारिशें की है। इन सिफारिशों पर बैठक में चर्चा की गई। मनपा के बाजार विभाग अंतर्गत आनेवाले दुकान, ओटे, खाली जगह 11 महीने की जगह 10 साल के लिए रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट किया जाए। उक्त संपत्ति का मूल मालिकाना अधिकार मनपा कर रहने से बैंक में गिरवी नहीं रखी जा सकेगी। स्थाई समिति के निर्णय के अनुसार शीघ्र रेडी रेकनर रेट से इस्तेमाल शुल्क कटौती कर निश्चित अवधि में रेडीरेकनर रेट लॉक का हर 3 साल में 10 प्रतिशत इस्तेमाल शुल्क वृद्धि की जाएगी। दुकान अथवा लाइसेंस परिवर्तन करते समय वसूला जाने वाला इस्तेमाल शुल्क स्थाई समिति के निर्णय के आधार पर साल 2018 से वसूला जाएगा। महामेट्रो में मनपा की दी गई जमीन मनपा और मेट्रो के बीच हुए अनुबंध की शर्तों के अधीन लिया जाने वाला निर्णय लाइसेंसधारकों पर बंधनकारक रहेगा। संबंधित दुकानों का लाइसेंसधारकों को आने वाला संपत्ति कर का समायोजन बाजार विभाग के बजट से कर रकम का समायोजन किया जाएगा और महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम के अनुसार जिम्मेदारी निश्चित की जाएगी। बाजार विभाग का स्वतंत्र खाता निकालकर इस्तेमाल शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट भुगतान की सुविधा लाइसेंसधारकों को दी जाए।
Created On :   29 Jan 2022 3:56 PM IST