शर्तों के साथ छात्रावास व निवासी शाला शुरू करने की मिली अनुमति

Permission granted to start hostel and resident school with conditions
शर्तों के साथ छात्रावास व निवासी शाला शुरू करने की मिली अनुमति
जिलाधिकारी के आदेश शर्तों के साथ छात्रावास व निवासी शाला शुरू करने की मिली अनुमति

डिजिटल डेस्क, अमरावती । कोरोना प्रतिबंधों में ढील जेते हुए पहले ही स्कूल और कॉलेजों को शुरू करने की इजाजत दी जा चुकी है। अब जिले के सरकारी व अन्य सभी छात्रावासों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू करने की इजाजत जिलाधिकारी पवनीत कौर द्वारा दी गई है। इस आदेश के तहत सभी निवासी शालाएं, छात्रावास, अन्य होस्टल को क्षमता के मुताबले 50 प्रतिशत तक तक शुरू करने की ढील दी गई है। 
वैक्सीनेशन की शर्त : हालांकि ढील के साथ एक शर्त भी रखी गई है। होस्टल में प्रवेश लेनेवाले विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन की दोनो डोज़ लिया हुआ होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही कर्मचारियों का भी फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी किया गया है। यहां स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का कड़ाई से पालन भी करना होगा। यह आदेश शहर के साथ जिले के ग्रामीण भागों के लिए भी लागू रहेगा।

Created On :   16 March 2022 2:22 PM IST

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