सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए धर्म स्थलों को नहीं दे सकते संरक्षण : हाईकोर्ट

Permission not for religious places on occupied government land - HC
सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए धर्म स्थलों को नहीं दे सकते संरक्षण : हाईकोर्ट
सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए धर्म स्थलों को नहीं दे सकते संरक्षण : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भगवान शंकर, गणेश और भवानी माता के मंदिर का बचाव करने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मंदिर अवैध रुप से बनाए गए है और मंदिर का निर्माण करते समय स्थानीय निकाय से मंजूरी भी नहीं ली गई थी। यह मंदिर नई मुंबई में MIDC की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। लिहाजा हम भगवान शंकर, गणेश व भवानी माता के मंदिर को गिराने पर रोक नहीं लगा सकते है।

जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे की बेंच ने मंदिर को ढहाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। नई मुंबई में बने मंदिर को गिराने पर रोक लगाने की मांग को लेकर शिरीष वेटा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि सरकार ने महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लानिंग एक्ट की धारा 52ए में एक संसोधन किया है। जिसके तहत अवैध निर्माण को वैध करने के लिए आवेदन किया जा सकता है, इसलिए सरकार व नई मुंबई इस धारा के तहत कोई नीति नहीं बना लेती है तब तक मंदिर के निर्माण पर रोक लगाई जाए।

मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद बेंच ने पाया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने अपने पुराने आदेश में मंदिरो को सरंक्षण देने से इंकार कर दिया है। अब श्रद्धालुओं के माध्यम से मंदिर को गिराने की कार्रवाई में अवरोध पैदा किया जा रहा है। बेंच ने कहा कि पिछले दिनों इस विषय पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के चलते याचिकाकर्ता 52ए का संरक्षण नहीं ले सकता। यह कहते हुए बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। 

Created On :   20 Nov 2018 8:10 PM IST

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