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प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। एड.राम खोब्रागड़े (74, निवासी बल्लारपुर) ने अपनी याचिका में मोदी और शाह पर 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की थी कि कोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दे और अमित शाह की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दे। शुक्रवार को याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने तथ्यों के आधार पर इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1000 रुपए की कास्ट लगाई है।
सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते : अप्रैल-मई 2019 में देश में लोकसभा चुनाव हुए। चुनाव प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी मुख्य राष्ट्रीय प्रचारक थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने प्रदेश के वर्धा, गोंदिया समेत देश भर में चुनाव प्रचार किया। याचिकाकर्ता का आरोप था कि दोनों ने अपने चुनावी भाषणों में नफरत और जातिवाद फैलाने का काम किया। इतना ही नहीं, वर्धा और गोंदिया में चुनावी रैली लेने के पूर्व स्थानीय जिलाधिकारियों की मदद से रिपोर्ट मंगवाई और उसका चुनावी भाषण में इस्तेमाल किया, जबकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों और चुनाव आदर्श आचार संहिता के अनुसार कोई भी उम्मीदवार, उसका एजेंट या पार्टी जातिवाद फैलाने या भड़काऊ भाषण देने से प्रतिबंधित है, वहीं किसी पद पर बैठा उम्मीदवार अपने चुनावी फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकता। इस आधार पर मोदी-शाह ने नियमों की धज्जियां उड़ा कर चुनाव जीता।
Created On :   7 Aug 2021 3:29 PM IST