तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर हुई याचिका, 28 सितंबर को होगी सुनवाई 

Petition filed against three divorce law - Hearing on September 28
तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर हुई याचिका, 28 सितंबर को होगी सुनवाई 
तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर हुई याचिका, 28 सितंबर को होगी सुनवाई 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए अध्यादेश के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक से जुड़े अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर उसे मंजूरी प्रदान की थी। तब से तीन तलाक को अमान्य, अवैध व अपराध की श्रेणी में ला दिया गया है।                      

केंद्र सरकार के इस अध्यदेश को मनमानीपूर्ण व अतार्किक होने का दावा करते हुए पूर्व नगरसेवक मसूद अंसारी व पेशे से वकील देवेंद्र मिश्रा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मुख्य रुप से अध्यादेश के उन प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग कि गई है जो तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाती है। इसके साथ ही यह मांग भी रखी है कि अध्यादेश में आरोपी पुरुषों के लिए जमानत का प्रावधान किया जाए।

याचिका के अनुसार इस अध्यादेश के जरिए खास तौर से मुस्लिम धर्म के पुरुषों को निशाना बनाया गया है। यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह अध्यादेश से भय का माहौल निर्मित करता है। इसलिए अतंरिम राहत के रुप में इस अध्यादेश पर रोक लगाई जाए। अधिवक्ता तनवीर निजाम के माध्यम से दायर की गई इस याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई हो सकती है।

Created On :   24 Sept 2018 7:24 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story