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राज्य महिला आयोग अध्यक्ष के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

डिजिटल डेस्क ,मुंबई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर की नियुक्ति को चुनौती देते हुए बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका इंडियन बार एसोसिएशन ने दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि आयोग की अध्यक्ष चाकणकर की नियुक्ति को अवैध व अमान्य घोषित किया जाए। याचिका में कहा गया है कि अर्ध न्यायिक संस्थान माने जानेवाले राज्य महिला आयोग के पद पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की नियुक्ति संविधान के मूल ताने-बाने के विपरीत है।
याचिका में सवाल किया गया है कि क्या किसी राजनीतक दल के पदाधिकारी की अर्ध न्यायिक संस्थान के अध्यक्ष के रुप में नियुक्ति की जा सकती है। याचिका में कहा गया है कि आयोग का अध्यक्ष होने के बावजूद चाकणकर पार्टी के बैठक, धरने व रैली में शामिल होती हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बात को लेकर अपने राजनीतिक विरोधी के खिलाफ नियमों के विपरीत आदेश जारी किए हैं। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि अर्ध न्यायिक संस्थान किसी की गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकता है, इस बात को साफ किया जाए। याचिका में मांग की गई है कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए निष्पक्ष दिशा-निर्देश व आचार संहिता जारी किया जाए। याचिका में आयोग की अध्यक्ष चाकणकर पर अपने पद के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया है।
Created On :   30 April 2022 7:08 PM IST