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हाईकोर्ट में नायर MRI मामला : मृतक के परिजन ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नायर अस्पताल की MRI मशीन में अटकने के चलते मौत का शिकार हुए युवक राजेश मारु के परिजनों ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मारु के परिजनों ने नायर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर गौर करने के बाद इस मामले में मुंबई मनपा व राज्य सरकार को एक सप्ताह में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। जस्टिस शांतनु केमकर व जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच ने यह निर्देश राजेश की बहन लीना व उसके माता-पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। बेंच ने मुंबई मनपा को निर्देश दिया है कि वह इस घटना से जुड़े दस्तावेज व सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखे।
याचिका के अनुसार राजेश घर में अकेला कमानेवाला था उसका निधन हो जाने के चलते घरवालों के लिए जीवनयापन कर पाना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही इस हादसे की वजह से परिवारवालों को गहरा मानसिक व भावनात्मक आघात लगा है। इसलिए मनपा को मुआवजा देने का निर्देश दिया जाए। याचिका के मुताबिक राजेश 27 जनवरी 2018 को नायर अस्पताल में अपनी सास को देखने के लिए गया था। इस बीच अस्पताल में सास को MRI जांच के लिए ले जाया गया। इस दौरान वहां मौजूद महिला कर्मचारी ने राजेश को कहा कि वह अस्पताल में रखे आक्सीजन सिलेंडर को लेकर आए। महिला कर्मचारी ने राजेश से कहा था कि MRI मशीन बंद है जबकि मशीन चालू थी। जैसे ही राजेश आक्सीजन सिलेंडर लेकर MRI कक्ष में पहुंचा, मशीन के शक्तिशाली चुंबकीय बल के चलते राजेश मशीन में फंस गया और उसकी मौत हो गई।
इस घटना के बाद राजेश के घरावलों ने पुलिस में भी मामला दर्ज कराया था। इसके अलावा राजेश के घरवालों ने इस प्रकरण को लेकर मनपा की ओर से की गई जांच की रिपोर्ट भी मांगी थी लेकिन मनपा यह रिपोर्ट देने में आनाकानी कर रही है। गौरतलब है कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री निधि से राजेश के घरवालों को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी।
Created On :   20 Sept 2018 7:35 PM IST