राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर याचिका

Petition regarding the demand to fill the vacant posts in the State Police Complaints Authority
राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर याचिका
सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पहुंची कोर्ट राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई । राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में प्राधिकरण को समय पर पर्याप्त निधि जारी करने व उसकी वेबसाइट बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने अधिवक्ता यशोदीप देशमुख के माध्यम से इस विषय पर कोर्ट में याचिका दायर की है। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में मुख्य रुप से पुलिस के कामकाज को लेकर की जानेवाली शिकायतों पर सुनवाई की जाती है। एक तरह से यह प्राधिकरण आम लोगों के पास पुलिस की बर्बरता के खिलाफ शिकायत करने का मंच है। 

याचिका में प्राधिकरण के चेयरमैन व उसके सदस्यों के वेतनमान तथा भत्ते से जुड़ी विसंगति को दूर करने का भी निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि प्राधिकरण को जरुरी संसाधन उपलब्ध कराए जाए।ताकि वह प्रभावी ढंग से अपना कामकाज कर सके। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह मामले में सभी राज्यों को राज्य व विभागीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन करने का निर्देश दिया है। याचिका में सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के आधार पर कहा गया है कि निधी व पर्याप्त स्टाफ के अभाव के चलते प्राधिकरण पूर्ण रुप से अपना कामकाज नहीं कर पा रहा है।

याचिका में दावा किया गया है कि राज्य में विभागीय स्तर पर सिर्फ चार पुलिस शिकायत प्राधिकरण कार्यरत है। दूसरे विभागीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण में नई नियुक्तियां नहीं किए जाने के चलते वहां का कामकाज ठप पड़ा है। शिकायत में दावा किया गया है कि प्राधिकरण के 25 पदों में से सिर्फ चेयरमैन व सदस्य सचिव के पद नियमित नियुक्ति के तौर पर भरे जाते है। चेयरमैन को अपना पदभार ग्रहण किए हुए दो साल का वक्त बीत गया है लेकिन शेष सदस्यों की नियुक्ति अब तक नहीं हो पायी है। प्राधिकरण के चेयरमैन व सदस्यों को आवास की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा प्राधिकरण का कोई वेबपोर्टल तक नहीं है। इसलिए राज्य व विभागीय पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में एक समय सीमा के भीतर रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया जाए। 
 

Created On :   2 April 2022 7:15 PM IST

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