पीएम केयर्स फंड : सुनवाई टली ,केंद्र के वकील नहीं हो सके हाजिर

PM Cares Fund: Trial postponed, Centers lawyers could not
पीएम केयर्स फंड : सुनवाई टली ,केंद्र के वकील नहीं हो सके हाजिर
पीएम केयर्स फंड : सुनवाई टली ,केंद्र के वकील नहीं हो सके हाजिर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पीएम केयर्स फंड पर पारदर्शिता को लेकर एड.अरविंद वाघमारे की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ मंे दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह हाजिर नहीं हो सके। ऐसे में हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर तक सुनवाई स्थगित कर दी। 

यह है पूरा मामला 
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व नागपुर खंडपीठ ने 27 अगस्त को मूल जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने जमा रकम के लेन-देन को सार्वजनिक न करने, पीएम केयर्स फंड चैरिटेबल ट्रस्ट पर नए सदस्यों की नियुक्ति न करने, ट्रस्ट का ऑडिट कराने जैसे विविध मुद्दे उठाए थे। पुनर्विचार अर्जी में याचिकाकर्ता ने विशेष खंडपीठ का गठन कर याचिका पर दोबारा सुनवाई की प्रार्थना की है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, 27 अगस्त को उनकी याचिका खारिज करते वक्त हाईकोर्ट ने कई मुद्दों पर गौर नहीं किया। मुख्यत: इस बात पर कि दिल्ली में सार्वजनिक ट्रस्ट की सुनवाई के लिए कोई विशेष स्वायत्त संस्था नहीं है, जबकि कोर्ट ने अपने मूल आदेश में यह निरीक्षण दिया था कि ट्रस्ट से जुड़े मसलों के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र यंत्रणा है। इसी तरह ट्रस्ट के अध्यक्ष के अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अधिकारों पर भी और अधिक स्पष्टता की जरूरत है।

Created On :   8 Dec 2020 10:46 AM IST

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