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PMLA कोर्ट ने दी नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण कार्रवाई शुरु करने की अनुमति

हाईलाइट
- कोर्ट की इजाजत के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया की कानूनी शुरूआत हो गई है।
- नेशनल बैंक को 13,578 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को आगे की कार्रवाई की हरी झंडी दी।
- नीरव मोदी जांच में सहयोग के लिए हाजिर नहीं हुए हैं।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट की इजाजत के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया की कानूनी शुरूआत हो गई है। जस्टिस सलमान आजमी ने लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए पंजाब नेशनल बैंक को 13,578 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को आगे की कार्रवाई की हरी झंडी दी।
प्रवर्तन निदेशालय के वकील हितेन वेनेगावकर ने कोर्ट को बताया कि कई समन भेजे जाने के बावजूद नीरव मोदी जांच में सहयोग के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। देश से बाहर होने के कारण उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट पर भी अमल नहीं किया जा सका। इन सबके बावजूद वह मुकदमें का सामना करने के लिए देश में वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू किए जाने की जरूरत है। वेनेगावकर की इस दलील पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी। अब इस कार्यवाही से जुड़े कागजात विदेश मंत्रालय भेजे जाएंगे और विदेश मंत्रालय इसे यूनाइटेड किंगडम भेजेगा।
फिलहाल जांच एजेंसी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वह नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए किस देश से मदद मांगेगी। फिलहाल मोदी कहां हैं यह साफ नहीं है लेकिन उसके यूके में होने की खबरों के बाद ईडी ने विदेश मंत्रालय के जरिए वहां कागजात भेजने की तैयारी की है। पिछले कुछ महीनों में मोदी ने कम से कम तीन बार यूके का दौरा किया है। इसलिए ईडी ब्रिटिश जांच एजेंसियों से सहयोग ले सकती है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।