देर रात तक शहर के होटलों में छलकते हैं जाम, पुलिस बाहर खड़े होकर करती है वसूली

police carelessness on Drunken and Drive hotels and bearbar
देर रात तक शहर के होटलों में छलकते हैं जाम, पुलिस बाहर खड़े होकर करती है वसूली
देर रात तक शहर के होटलों में छलकते हैं जाम, पुलिस बाहर खड़े होकर करती है वसूली

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पुलिस नियमों की आड़ में रसूखदारों को छोड़कर आम आदमी पर कानून का डंडा चलाती है। इसकी बानगी शहर के बड़े होटलों और क्लबों के सामने देर रात होने वाली ड्रंकन एंड ड्राइव की कार्रवाई के नाम पर होने वाली अवैध वसूली से देखी जा सकती है। खास बात यह है कि, इन होटलों में नियमों के विपरीत देर रात तक जाम छलकाए जाते हैं। पुलिस इन पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पाती, मगर ठीक होटल और क्लब के बाहर खड़े होकर यहां से निकलने वालों पर ड्रंकन एंड ड्राइव के नाम पर वसूली जरूर करती है। ऐसा नजारा आए दिन अधिकांश होटलों व बियर बारों के सामने देखा जा सकता है।

देर रात एक से 2.30 बजे के बीच इसी तरह का वसूली अभियान सिविल लाइंस स्थित एक क्लब के बाहर जमकर चला, जो चर्चा का विषय बना। इस मुद्दे पर सभी जिम्मेदार विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले होटलों, बारों व क्लबों के बार परमिट में सुबह 11.30 से रात 1.30 बजे तक शराब बेचने की अनुमति है। इसके बाद भी शहर के कई क्लबों, होटलों व बारों में रात 2 बजे तक शराब बेची जा रही है। जब रात को 1.30 बजे तक शराब बेचने की अनुमति खुद आबकारी विभाग ने दे रखी है।
 
आखिर देर रात होटलों के अंदर जाकर क्यों कार्रवाई नहीं करती पुलिस
शहर के सिविल लाइंस, सेमिनरी हिल्स रोड, रामदासपेठ, सीए रोड, धंतोली, सदर, धरमपेठ, गांधीबाग, बेसा-बेलतरोडी, कामठी रोड स्थित होटलों, बारों और क्लबों में खुलेआम शराब परोसी जाती है। इन स्थानों पर पुलिस या आबकारी विभाग के अधिकारियों के पास अंदर जाकर शराब परोसने के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसके बारे में जानने की फुर्सत और हिम्मत नहीं है। हां, इतना जरूर है, इस काम में पुलिस ने कमाई के नए माध्यम जरूर निकाल लिए। होटलों, क्लबों और बारों से निकलने वाले ग्राहकों से ड्रंकन एंड ड्राइव के नाम पर उनसे जबरन वसूली की जाती है। ग्राहकों ने पुलिस प्रशासन से सवाल किया है कि, जब देर रात तक होटलों, क्लबों में शराब बेची जाती है, तब वह सड़क पर कार्रवाई करने के साथ होटलों, क्लबों और बारों के अंदर जाकर क्यों नहीं करती है।

वसूली कर रहे हैं, तो कार्रवाई की जाएगी
शहर में ड्रंकन एंड ड्राइव के नाम पर अगर कोई पुलिस कर्मी किसी से डिमांड कर रहा है या जबरन वसूली कर रहा है, तो उसके खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में सड़क हादसे शराबखोरी के चलते रात के समय बढ़ गए थे, इसलिए यातायात पुलिस को रात के समय भी ड्रंकन एंड ड्राइव कार्य करने को कहा गया है। अगर कोई कार चालक शराब पीकर वाहन चलाते हुए ड्रंकन एंड ड्राइव कार्रवाई में पकड़ा जाता है, तो उसे चालान भरना ही चाहिए, इससे वह दोबारा गलती नहीं करेगा। हां, अगर कोई चालान के बदले में जबरन वसूली करता है, तो उसकी शिकायत करें, उस पुलिस अधिकारी-कर्मचारी की जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
(शिवाजी बोड़खे, सहपुलिस आयुक्त, शहर नागपुर)

ड्रंकन एंड ड्राइव का कोई समय नहीं है
शहर का यातायात पुलिस विभाग किसी भी समय नाकाबंदी कर ड्रंकन एंड ड्राइव की कार्रवाई कर सकता है। यह कार्रवाई देर रात कभी भी की जा सकती है। शहर के क्लबों, होटलों व बारों में समय सीमा के बाद शराब बेची जा रही है, अगर यह कहीं पर शुरू है, तो जानकारी मिलने पर उस जगह पर जाकर कार्रवाई की जाएगी। जहां पर भी यह समस्या है, अगर उसकी शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी।
(एस. चैतन्य, उपायुक्त, शहर यातायात पुलिस विभाग नागपुर)

शराब बेचने की यह है समय सीमा
शहर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले होटलों, क्लबों व बारों में शराब बेचने के लिए बार परमिट का लाइसेंस दिया गया है। नियम के अनुसार वाइन शॉप व बियर शॉपी में सुबह 10 से रात 10.30 बजे तक, देसी शराब की भट्‌ठी में सुबह 10 से रात 12 बजे तक शराब बेची जा सकती है। होटलों, क्लबों व बार के अंदर बार परमिट रूम में सुबह 11.30 से लेकर देर रात 1.30 बजे तक शराब बेची जा सकती है।
(मिलिंद पटवर्धन, उपअधीक्षक, आबकारी विभाग)

Created On :   20 July 2018 12:34 PM IST

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