पदोन्नति वाले पद संविदा से भरे जाने का प्रावधान जारी

Post to be promoted are going to be filled with samvida
पदोन्नति वाले पद संविदा से भरे जाने का प्रावधान जारी
पदोन्नति वाले पद संविदा से भरे जाने का प्रावधान जारी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने से, प्रमोशन से वंचित राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राहत देने के लिए पहले सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र, 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की और अब जिन पदों पर पदोन्नति होनी थी, उन्हें रिटायर हो चुके लोगों को संविदा के आधार पर भरने का नया प्रावधान जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए मप्र संविदा पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में संशोधन किया है।

संशोधन के बाद अब GAD की सहमति से विभागीय सेटअप में नियमित स्थापना के स्वीकृत पद या पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष से अधिक अवधि लगना संभावित हो, यह उपबंध शामिल किया गया है। पदोन्नति वाले पदों पर रिटायर्ड शासकीय सेवकों को संविदा नियुक्ति देने के लिए छानबीन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस समिति में सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस/पीएस/सचिव अध्यक्ष होंगे, जबकि वित्त विभाग के पीएस/सचिव, संबंधित विभाग के पीएस/सचिव तथा GAD शाखा-3 के उप सचिव सदस्य होंगे।

उक्त छानबीन समिति ऐसे रिटायर्ड शासकीय सेवकों को पदोन्नति वाले पदों पर संविदा नियुक्ति देने की सिफारिश करेगी, जिनकी पिछले दस वर्ष की गोपनीय चरित्रावली में ‘बहुत अच्छा श्रेणी’ या उससे ‘उच्च कोटि का नहीं होने पर’ का उल्लेख होगा तथा यह सिफारिश संबंधित प्रशासकीय विभाग मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से पदोन्नति वाले पदों पर अधिकतम पांच वर्षों के लिए संविदा नियुक्ति दी जाएगी। रिटायर्ड शासकीय सेवकों को निगम/मंडल/आयोग/विश्वविद्यालयों में भी पदोन्नति वाले पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।

इनका कहना है
‘‘पदोन्नति वाले पदों पर शासकीय सेवा से रिटायर हुए सेवकों को संविदा नियुक्ति देने का नया प्रावधान जारी कर दिया गया है। इसके लिए पिछले दस सालों की सीआर में कुल 30 अंक होना जरुरी किया गया है।’’
सीबी पडवार, उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग

 

Created On :   29 May 2018 9:57 PM IST

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