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नागपुर के एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच कराने की तैयारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र (एनसीआर) व दिल्ली समेत चार राज्यों से आनेवाले यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य कर दी है। ट्रेन, बस और फ्लाइट से आनेवाले यात्रियों को अपने साथ कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। फ्लाइट लैंड होने के 72 घंटे के दौरान की आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए। एयरपोर्ट पर एंटीजेन टेस्ट से काम नहीं चलेगा। अगर किसी यात्री के पास रिपोर्ट नहीं है, तो एयरपोर्ट पर ही उसकी जांच की जाएगी। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जाने दिया जाएगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो क्वारेंटाइन किया जाएगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर 25 नवंबर से इस पर अमल होगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने नागपुर के एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच करवाने की तैयारी शुरू कर दी है।
एयरपोर्ट पर ही यात्री का नाम पता व मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। अगर किसी की रिपोर्ट दूसरे दिन पॉजिटिव आती है, तो प्रशासन उससे संपर्क कर उसे क्वारेंटाइन करेगा। वर्तमान में जो कोरोना गाइडलाइन है, उसी के मुताबिक सारी प्रक्रिया होगी। रिपोर्ट में लक्षण दिखाई देते हैं, तो कोविड केयर सेंटर भेजा जा सकता है।
मनपा आयुक्त होंगे नोडल अधिकारी
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर होनेवाली इस सारी प्रक्रिया के नोडल अधिकारी मनपा आयुक्त होंगे। उनकी निगरानी में ही सारा काम होगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व परिवहन विभाग के अधिकारियों की भी इसमें मदद ली जाएगी।
एसओपी पर पूरा अमल होगा
राज्य सरकार ने चार राज्यों से आनेवाले यात्रियों के लिए जो नियम-शर्तें बनाई हैं, उसका पूरा पालन होगा। एयरपोर्ट पर यात्री के पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी है। रिपोर्ट नहीं है, तो वहीं जांच की जाएगी। 25 नवंबर से इस पर अमल होगा। हर यात्री का डाटा दर्ज होगा। -रवींद्र खजांजी, निवासी उपजिलाधीश, नागपुर.
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।