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Pravasi Bharatiya Divas 2021: प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले PM मोदी- कोरोना काल में आप सभी का सहयोग मिला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने भारत से बाहर विदेश में रहकर भी यहां की मिट्टी से जुड़े रहने और भारत की मदद करने वाले प्रवासी भारतीयों का आभार प्रकट किया। पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया के कोने-कोने से हमें भले इंटरनेट से जोड़ा गया है, लेकिन हम सबका मन हमेशा से मां भारतीय से जुड़ा है, एक दूसरे के प्रति अपनत्व से जुड़ा है। आप सभी साथियों को हर साल प्रवासी भारतीय सम्मान देने की परंपरा है।
पीएम मोदी ने कहा, आज सूरिनाम के राष्ट्रपति जी के गर्मजोशी भरे शब्द और भारत के प्रति उनका स्नेह का भाव हम सभी के मन को छू गया है। उनके हर शब्द में भारत के प्रति मनोभाव प्रकट हो रहा था और हमें प्रेरित कर रहा था। मेरी बीते महीनों में दुनिया के अनेक हेड ऑफ द स्टेट से चर्चा हुई है। स्टेट हेड्स ने इस बात का विशेष तौर पर जिक्र किया कि कैसे उनके देश में प्रवासी भारतीय डॉक्टर, पैरामेडिक और सामान्य भारतीय नागरिकों द्वारा सेवा हुई है।
पीएम मोदी ने कहा, जब फोन पर मैं भारतीय मूल के लोगों की प्रशंसा सुनता था और दुनिया के नेता काफी समय तक आपका गुणगान करते थे, ये बात जब मैं अपने साथियों से बांटता था तो हर किसी का मन खुशियों से भर जाता था। आपके संस्कार दुनियाभर में उजागर हो रहे हैं। आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां और भारत में कोविड के खिलाफ लड़ाई में बड़ा योगदान किया है। पीएम केयर्स में दिया गया आपका योगदान भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रहा है।
पीएम मोदी ने कहा, भारत आज भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहा है। करोड़ों रुपये जो पहले तमाम कमियों के वजह से गलत हाथों पर जाते थे, वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में पहुंच रहे हैं।भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं उनकी कोरोना की इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने प्रशंशा की है।
पीएम मोदी ने कहा, आधुनिक टेक्नोलॉजी ने गरीब से गरीब को मजबूत करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है, हर स्तर पर है।दुनियाभर में भारतीय समुदाय के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रिश्ता नाम का नया पोर्टल शुरु किया गया है।इस पोर्टल से मुश्किल समय में अपने समुदाय से संपर्क करना, उन तक पहुंचना आसान होगा।महामारी के कारण विदेशों में भारतीयों के रोजगार सुरक्षित रहें इसके लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर हर संभव कोशिश की गई।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।