सात साल पहले सेंट्रल जेल से फरार कैदी मिहान में कर रहा था गार्ड की नौकरी, मोबाइल ने पकड़वाया

prisoner arrested after being released on parole from Central Jail of nagpur
सात साल पहले सेंट्रल जेल से फरार कैदी मिहान में कर रहा था गार्ड की नौकरी, मोबाइल ने पकड़वाया
सात साल पहले सेंट्रल जेल से फरार कैदी मिहान में कर रहा था गार्ड की नौकरी, मोबाइल ने पकड़वाया

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सेंट्रल जेल से पैरोल पर छूटने के बाद फरार हुए कैदी कमलेश मोतीराम राठोड़ (39) दाभा तांडा हिंगना निवासी को हिंगना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह मिहान की एक कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने लगा था। कैदी वर्ष 2011 में एक माह के लिए जेल से बाहर आया था। वह वापस जेल में नहीं आया, तो जेल प्रशासन ने उसे फरार घोषित कर दिया था। हिंगना पुलिस को फरार कैदी के बारे में पता चलने पर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार कमलेश राठोड़ ने वर्ष 2001 में दाभा तांडा हिंगना क्षेत्र में एक महिला की अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। हिंगना पुलिस ने कमलेश और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया था। अदालत में हत्या का आरोप सिद्ध होने पर दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों नागपुर की सेंट्रल जेल में सजा भुगत रहे थे। वर्ष 2011 में कमलेश जेल से पैरोल पर छूटकर आने के बाद फरार हो गया। इस बारे में जेल प्रशासन ने हिंगना थाने में शिकायत की थी। इस कैदी को जेल प्रशासन ने 19 सितंबर 2013 को फरार घोषित कर दिया।

नाम बदल कर रहता था
कैदी कमलेश राठोड़ ने अपना नाम बदल लिया था। वह सचिन रामदास वरगट नाम से रहने लगा था। वह इसी पहचान के बलबूते मिहान स्थित एक्जावेयर टेक्नोलॉजी लि. फायर मार्शल कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने लगा था। पुलिस को इस कैदी के मिहान में नाम बदलकर रहने की गुप्त सूचना उसके मोबाइल के आधार पर मिली। उसके बाद हिंगना थाने के डीबी स्क्वॉड ने फिल्मी स्टाइल में जाल बिछाकर खापरी पुनर्वसन परिसर में शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के सामने पकड़ा।

बाहर आकर घर भी बसाया
सूत्रों के अनुसार जेल से बाहर आने के बाद कमलेश ने शादी की। उसे एक 4 वर्ष का बेटा भी है। उसकी पत्नी का नाम सुनीता और बेटे का नाम पवन है। पैरोल की समयावधि समाप्त होने के बाद वह जेल नहीं गया। पत्नी और बेटे के साथ खापरी पुनर्वसन बस्ती में कांबले नामक व्यक्ति के घर में किराए से रहने लगा। हिंगना पुलिस ने उस समय कमलेश की काफी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला। उसके बाद हिंगना पुलिस ने कमलेश के खिलाफ दोषारोपण पत्र तैयार कर वर्ष 2016 में धारा 299 सीआरपीसी के अनुसार प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी की न्यायालय हिंगना में पेश किया। 

Created On :   29 Aug 2018 11:40 AM IST

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