प्राइवेट बस एजेंसियों को झटका, जनहित याचिका में बनाया प्रतिवादी

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प्राइवेट बस एजेंसियों को झटका, जनहित याचिका में बनाया प्रतिवादी

डिजिटल डेस्क,नागपुर।  बॉम्बे हाइकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने ट्रैवल एजेंसियों को जनहित याचिका में प्रतिवादी बनाया है। दरअसल निजी ट्रैवल्स को गणेशपेठ बस परिसर के 200 मीटर क्षेत्र के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने निरीक्षण में पाया कि यातायात विभाग की कार्रवाई और बार-बार नियम का उल्लंघन करने से ट्रैवल एजेंसियां बाज नहीं आ रही हैं। ऐसे में अब उन्हें इस जनहित याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है। 

कोर्ट ने न्यायालयीन मित्र एड.हर्निष गढ़िया से दोषी ट्रैवल्स एजेंसियों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि इन एजेंसियों को समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी करें। इसके लिए लगने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। गणेशपेठ बस क्षेत्र में निजी ट्रैवल्स का प्रवेश प्रतिबंधित है। प्रशासन ने पहले भी कई अधिसूचनाओं के माध्यम से यह घोषणा कर रखी है। लेकिन नियम होने के बावजूद कई ट्रैवल्स की बसें क्षेत्र में दाखिल होती हैं। इससे न केवल एसटी महामंडल को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि क्षेत्र की यातायात व्यवस्था भी चरमरा जाती है।

Created On :   11 July 2017 4:58 PM IST

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