छुट्टियों के मौके पर निजी वाहनों की लूट रोकेगी सरकार

private buses and travels cant take extra fare in maharashtra
छुट्टियों के मौके पर निजी वाहनों की लूट रोकेगी सरकार
छुट्टियों के मौके पर निजी वाहनों की लूट रोकेगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। छुट्टियों के मौके पर भीड़भाड़ के समय निजी बस और ट्रेवल्स वाले अब मनमाने तरीके से यात्रियों से किराया नहीं वसूल सकेंगे। निजी बस और ट्रेवल्स वाले सीजन के समय एसटी महामंडल बस किराए की तुलना में अधिकतम डेढ़ गुना तक अधिक किराया वसूल सकेंगे। इससे अधिक किराया वसूले जाने पर संबंधित वाहनों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। शुक्रवार को प्रदेश के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने यह जानकारी दी। रावते ने कहा कि भीड़-भाड़ के वक्त निजी बस और ट्रेवल्स वाले मनमाने किराया वसूल कर यात्रियों को लूटते हैं। इसको रोकने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार निजी वाहनों का किराया तय करने का फैसला सरकार ने किया है। इससे संबंधित शासनादेश गृह विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी किया गया।

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रावते ने कहा कि गर्मी, दीपावली, गणेशोत्सव, होली जैसे त्यौहारों की छुट्टी के समय निजी ठेके के वाहन चालकों द्वारा एक निश्चित राशि से ज्यादा किराया वसूला जाता है। रावते ने बताया कि शनिवार से लगातार चार दिनों तक छुट्टी है। निजी वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों से तीन गुना किराया वसूलने की शिकायत मिली हैं। 500 रुपए के किराए की जगह पर 2 हजार रुपए किराया लिया जा रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला किया गया है। नए नियमों के अनुसार यदि एसटी का किराया 50 रुपए है तो व्यस्त समय में निजी वाहन वाले 75 रुपए किराया वसूल सकेंगे। परिवहन मंत्री रावते ने बताया कि किराया निश्चित करने के लिए पुणे स्थित केंद्र सरकार के सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट (सीआईआरटी) संस्था की नियुक्ति की गई थी। संस्था ने निजी ठेका परिवहन के विभिन्न वर्गों की सुविधाओं का अध्ययन करके रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अनुसार यह फैसला किया गया है।

Created On :   27 April 2018 10:12 PM IST

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