प्राइवेट हास्पिटल ने मरीजों ने नहीं लौटाई राशि, अब हाईकोर्ट में जमा करने होंगे 17 लाख रुपए

Private hospital did not return the patients, now they have to deposit 17 lakh rupees in the High Court
प्राइवेट हास्पिटल ने मरीजों ने नहीं लौटाई राशि, अब हाईकोर्ट में जमा करने होंगे 17 लाख रुपए
प्राइवेट हास्पिटल ने मरीजों ने नहीं लौटाई राशि, अब हाईकोर्ट में जमा करने होंगे 17 लाख रुपए

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने शहर के विवेका सुपरस्पेशलिटी अस्पताल को 17 लाख रुपए काेर्ट में जमा कराने के आदेश दिए हैं। प्रकरण में अस्पताल का पक्ष सुनकर प्रतिवादी मनपा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तब तक मनपा द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर भी कोर्ट ने राेक लगाई है। दरअसल मनपा ने 26 अक्टूबर को अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी करके मरीजों को कुल 17 लाख रुपए लौटाने के आदेश दिए थे। 

मनपा के अनुसार अस्पताल ने मरीजों से इलाज के नाम पर यह अतिरिक्त रकम ली थी। इस आदेश का पालन न करने पर मनपा ने अस्पताल के खिलाफ प्रतापनगर पुलिस थाने में एफआईआर की तैयारी भी की थी। ऐसे में अस्पताल प्रंबंधन ने हाईकोर्ट की शरण ली है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी और एड. कातिक शुकुल ने दलील दी कि मनपा ने अस्पताल को सीधे कार्रवाई का नोटिस दे दिया। जबकि उसे पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था। दरअसल निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों से अतिरिक्त रकम वसूलने की शिकायतें मिलने पर मनपा ने निजी अस्पतालों में ऑडिटर्स नियुक्त करने का निर्णय लिया था। लेकिन मनपा को इसके अधिकार नहीं है। मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। मनपा की ओर से एड. जैमिनी कासट ने पक्ष रखा। 
 

Created On :   9 Dec 2020 11:11 AM IST

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