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आंगनवाड़ियों में अनाज वितरण की जिम्मेदारी निजी संस्था को

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बुलढाणा में आंगनवाड़ियों में राशन वितरण की जिम्मेदारी महिला बचत गट से छीन कर निजी संस्था को देने के कारण महिला व बाल विकास विभाग के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई है। विकास महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था का आरोप है कि महिला व बाल विकास विभाग, बुलढाणा जिला परिषद व जिला परिषद बाल कल्याण अधिकारी ने बुलढाणा जिले में अांगनवाड़ियों में अनाज वितरण के लिए निजी ठेकेदार की नियुक्ति की है, जबकि नियमानुसार अनाज वितरण का काम केवल महिला बचत गट को ही दिया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता के अनुसार नई संस्था ने बचत गटों से सामान खरीदना बंद कर दिया। राशन वितरण में अनियमितता करनी शुरू कर दी। वहीं नई संस्था को काम सौंपते वक्त एग्रीमेंट के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। याचिकाकर्ता ने इसके विरोध में स्थानीय पालकमंत्री से लेकर अन्य नेताओं तक से शिकायत की। महिला व बाल विकास मंत्री ने मामले में जांच के आदेश भी दिए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ऐसे में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने मामले में संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह मंे जवाब मांगा है।
यह है मामला
याचिकाकर्ता संस्था बुलढाणा जिले में आंगनवाड़ियों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए राशन पहुंचाने का कार्य करती है। राज्य सरकार की एकात्मिक बाल विकास योजना के तहत उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। संस्था महिला बचत गटों व स्वयं सहायता गटों से सामान खरीदा करती थी। वर्ष 2019 में संस्था और बुलढाणा मुख्याधिकारी के बीच करार हुआ था, जिसके अनुसार उन्हें अप्रैल 2020 तक राशन वितरण की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैला और लॉकडाउन लग गया। इससे आंगनवाड़ियां बद करा दी गईं। इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने मार्च 2020 से मई 2020 तक महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन नामक संस्था को राशन वितरण की जिम्मेदारी दे दी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. सेजल लाखानी रेणू व एड.मनीष शुक्ला ने पक्ष रखा।
Created On :   18 Feb 2021 3:27 PM IST