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अमरावती शहर में ड्राय जोन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू

डिजिटल डेस्क, अमरावती । अमरावती तहसील के शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से बोर खोदने के मामलों पर अब कार्रवाई की मुहिम तेज होगी। मनपा शहर प्रशासन की ओर से संपूर्ण क्षेत्र में ड्राय जोन सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके अलावा बिना प्रशासन के अनुमति बोअरवेल की खुदाई करने पर भी संबंधित पर जुर्माना लगाया जाएगा। अमरावती मनपा क्षेत्र के जिन परिसरों को अतिशोषित श्रेणी में शामिल किया जाएगा। वहां किसी भी प्रकार के बोअरवेल तथा कुएं की खुदाई पर संपूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी जाएगी। इसके बाद भी यदि मनपा क्षेत्र में कोई व्यक्ति या संस्थान अतिशोषित क्षेत्र में बोअरवेल की खुदाई करता है तो प्रशासन की ओर से उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बोअरवेल की मशीनें भी जब्त कर ली जाएगी। घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन से बड़ी मात्रा में पानी निकाला गया है। जिसकी वजह से मनपा क्षेत्र के कई हिस्सों में भूजल स्तर काफी कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा यह योजना बनाई जा रही है। अवैध रूप से कुओं की खुदाई व बोअरवेल करने पर राजस्व विभाग की मदद से मनपा प्रशासन खुदाई की मशीनें जब्त करने तथा पुलिसिया कार्रवाई की सहायता से कार्यों को रोकने की कार्रवाई करेगा। इसके अलावा किसी क्षेत्र में जांच के दौरान बिना अनुमति बोअरवेल पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाने का प्रयास किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में भूजल के स्तर को बनाए रखने के लिए इस निर्णय को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।
Created On :   22 Nov 2021 1:20 PM IST