मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल डाला, कोर्ट ने मंजूर किया तलाक

Profile put on matrimonial site, court approved divorce
मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल डाला, कोर्ट ने मंजूर किया तलाक
पति के साथ रहना ही नहीं चाहती थी विवाहिता मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल डाला, कोर्ट ने मंजूर किया तलाक

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अपने पहले विवाह से नाराज एक महिला ने अदालत में तलाक का मामला विचाराधीन होने के बावजूद दो मैट्रिमोनियल साइट पर अपना प्रोफाइल बना कर दूसरे विवाह की तैयारी शुरू कर दी। इसका संज्ञान लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने इसे पति पर मानसिक क्रूरता करार दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पारिवारिक न्यायालय में जब तलाक की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, तभी पत्नी का दूसरे विवाह की तैयारी शुरू करना यह दर्शाता है कि महिला को पहले पति के साथ रहना ही नहीं था। उसकी तलाक की मंशा इसी बात से सिद्ध होती है। पूरे मामले को सुनकर यह कहीं नहीं दिखता कि पति ने पत्नी को प्रताड़ित किया, बल्कि यह स्पष्ट होता है कि पति खुद ही पत्नी की मानसिक क्रूरता का शिकार था। इस निरीक्षण के साथ नागपुर खंडपीठ ने पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत निचली अदालत ने तलाक मंजूर करने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने स्वयं दंपति के तलाक को मंजूर कर लिया।

दोनों ही उच्च शिक्षित 
उच्च शिक्षित दंपति का विवाह वर्ष 2014 में हुआ था। अकोला निवासी पति बॉम्बे हाईकोर्ट में ही कार्यरत है। पत्नी भी स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर चुकी है। पति का पक्ष है कि विवाह के बाद से ही पत्नी का बर्ताव अच्छा नहीं था। पत्नी बार-बार उसे नौकरी छोड़ने के लिए दबाव बना रही थी। पत्नी ने कई बार पति के खिलाफ झूठी शिकायतें भी की। इससे परेशान पति ने पत्नी से न्यायिक विच्छेद के लिए पारिवारिक अदालत में अर्जी डाली। बाद में इसमें संशोधन करके तलाक देने की प्रार्थना की। अदालत में पत्नी ने भी अपना पक्ष रखा। पति पर कई प्रकार के आरोप लगाए। इसी बीच पत्नी ने दो मैट्रिमोनियल साइट पर दूसरे विवाह के लिए अपना प्रोफाइल बनायाा। उसमें लिख दिया कि वह तलाक की प्रतीक्षा में है। इस तथ्य के रिकॉर्ड पर आने के बाद भी निचली अदालत ने तलाक मंजूर न करते हुए केवल न्यायिक विच्छेद की अनुमति दी। इससे नाराज पति ने हाईकोर्ट की शरण ली।

 

Created On :   28 Aug 2021 2:19 PM IST

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