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मेडिकल पीजी प्रवेश परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी करने पर लगी रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल के स्नातकोत्तर डिग्री (पीजी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयनित छात्रों की मेरिट लिस्ट जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह आदेश दो डॉक्टरों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। इसमें से एक डॉक्टर दिव्यांग है। जनवरी में इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा ली गई थी। गुरुवार को न्यायमूर्ति एस जे काथावाला के सामने डॉक्टरों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील माधव थोरात ने कहा कि मेरे मुवक्किल के शरीर का ऊपरी हिस्सा 52 प्रतिशत विकलांग है।
उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल को हाईकोर्ट के निर्देश पर एमबीबीएस कोर्स में दाखिला दिया गया था पर अब इसी विकलांगता के आधार पर पीजी कोर्स में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। 24 अप्रैल को डिग्री कोर्स के लिए चयनित लोगों की लिस्ट जारी की जाने वाली है। ऐसे में यदि लिस्ट जारी कर दी जाती है तो मेरे मुवक्किल का भविष्य नष्ट हो जाएगा।वहीं दूसरे डॉक्टर की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि सरकार की तरफ से ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरो को अतिरिक्त 30 प्रतिशत अंक दिए जाते है पर मेरे मुवक्किल को ग्रामीण इलाके मे काम करने के बावजूद सिर्फ चार प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए गए हैं जो पूरी तरह से अनुचित है। इस दौरान सरकारी वकील प्रियभूषण काकड़े ने कहा कि उन्हें इस मामले में निर्देश लेने के लिए वक़्त दिया जाए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने लिस्ट जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी और मामले की सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   23 April 2020 9:39 PM IST