मतगणना स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी!

Prohibitory order issued under section 144 to maintain law and order at the counting place!
मतगणना स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी!
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी मतगणना स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी!

डिजिटल डेस्क | बुरहानपुर 28 खण्डवा लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत जिला बुरहानपुर के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-179 नेपानगर एवं 180-बुरहानपुर निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा उप निर्वाचन-2021 के अन्तर्गत दिनांक 30 अक्टूबर, .2021 (शनिवार) को मतदान होगा तथा दिनांक 2. नवम्बर, .2021 (मंगलवार) को मतगणना होगी।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल कें निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना दिनांक 2 नवम्बर, 2021 को संपन्न होने वाली मतगणना स्थल पर एवं बुरहानपुर शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। 1. लोकसभा उप निर्वाचन-2021 के लिये मतगणना के दौरान मतगणना स्थल/परिसर में कोई भी व्यक्ति बगैर प्रवेश पत्र के पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

2. किसी व्यक्ति या राजनैतिक दल व्दारा मतगणना स्थल/परिसर पर किसी भी प्रकार से शोर-शराबा, किसी भी प्रकार का प्रदर्शन अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। 3. किसी व्यक्ति या राजनैतिक दल व्दारा मतगणना के दौरान मतगणना स्थल/परिसर पर जुलुस, रैली, धरना या सभा का आयोजन/संचालन नहीं करेेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा।

4. कोई भी व्यक्ति मतगणना के दौरान मतगणना स्थल/परिसर में आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, बांस, बल्लम, फर्सा, भाला आदि लेकर नहीं घूमेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। 5. किसी व्यक्ति या राजनैतिक दल व्दारा मतगणना समाप्ति के पश्चात जुलुस, रैली अथवा आमसभा आयोजित किये जाने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से नियमानुसार लेना अनिवार्य है। उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 2 नवम्बर, 2021 को प्रातः 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक की अवधि के लिए लागू रहेगा।

Created On :   27 Oct 2021 11:16 AM GMT

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