31 तक भर सकेंगे प्रापर्टी टैक्स, जुर्माने में 75 फीसदी की मिलेगी छूट

Property tax can be paid till 31, 75 percent exemption will be given in fine
31 तक भर सकेंगे प्रापर्टी टैक्स, जुर्माने में 75 फीसदी की मिलेगी छूट
अमरावती 31 तक भर सकेंगे प्रापर्टी टैक्स, जुर्माने में 75 फीसदी की मिलेगी छूट

डिजिटल डेस्क, अमरावती । कोरोना की पृष्ठभूमि पर जो नागरिक बकाया कर्ज के साथ अपना संपूर्ण संपत्ति कर 31 जनवरी तक अदा करेंगे, उन्हें जुर्माने में 75 प्रतिशत छूट देने का निर्णय मनपा ने लिया है। नागरिकाें को इसका लाभ लेने का आह्वान मनपा आयुक्त डा. प्रवीण आष्टीकर ने किया है।

कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद केंद्र व राज्य शासन की तरफ से सभी तरफ लॉकडाउन घोषित किया गया था। इस कारण नागरिकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा था। यह बात ध्यान में रखते हुए संपत्ति कर पर निर्धारित ब्याज में 75 प्रतिशत सहुलियत देने का निर्णय मनपा ने लिया है। इस निर्णय के मुताबिक जो संपत्ति धारक अपना संपत्ति कर संपूर्ण बकाया सहित 31 जनवरी 2022 तक एकमुश्त अदा करेंगे, उन्हें जुर्माने में संपूर्ण छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत नागरिकों को अपना संपत्ति कर ऑनलाइन पद्धति से अदा कर सकंेगे। इसी तरह मनपा के संकलन केंद्र पर भी नकद, धनादेश, क्रेडिट व डेबिट कार्ड के माध्यम से भी संपत्ति कर भरने की सुविधा उपलब्ध की है। मनपा का संकलन केंद्र शनिवार व रविवार को भी शुरू रहेंगे। 


 

Created On :   25 Jan 2022 3:33 PM IST

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