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7 दिन में दवा और सामग्री अस्पतालों में मुहैया कराएं

डिजिटल डेस्क, नागपुर। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण में अस्पतालों की असुविधा को लेकर नाराजगी जताई है। न्यायालय में न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की बेंच ने 7 दिन में मेयो, मेडिकल समेत विदर्भ के अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था करने का आदेश दिया है। इस आदेश का पालन नहीं होने पर अगली सुनवाई में मेडिकल एजुकेशन और औषधि विभाग के सचिव को न्यायालय में हाजिर होने की ताकीद भी दी है।
कंपनी की दलील : कर्मचारियों की कमी
शहर में मेडिकल, मेयो समेत पूरे विदर्भ में कोरोना संक्रमण के दौरान दवा, सर्जिकल मास्क और चिकित्सा सामग्री की कमी बनी हुई है। ऐसे में मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाफकिन कंपनी ने बताया कि कर्मचारियों की कमी के चलते सरकारी अस्पतालों में जरूरी सामग्री मुहैया नहीं हो पाई है। न्यायालय ने नाराजी जताते हुए 7 दिन के भीतर व्यवस्था करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय मित्र एड. अनूप गिल्ड उपस्थित थे।
Created On :   15 Jan 2022 4:10 PM IST