महाराष्ट्र अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका

Public interest litigation filed in High Court regarding Maharashtra President-Vice President election
महाराष्ट्र अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका
संशोधन को चुनौती  महाराष्ट्र अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षके चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मुख्य रूप से राज्य सरकार की ओर से स्पीकर व डिप्टी स्पीकर के चुनाव से जुड़े नियमों में संशोधनको लेकर 23 दिसंबर 2021 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है।  मुंबई निवासी जनक व्यास की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव से जुड़े नियमों में किया गया संसोधन मनमानी पूर्ण है और संविधान के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर मुख्य रूप से चुनाव की सीक्रेट बैलट व्यवस्था को ध्वनिमत में बदल दिया है। इस मामले में एक तरह से राज्यपाल के अधिकारों को मुख्यमंत्री को स्थानांतरित कर दिया गया है। जिससे चुनाव को लेकर पूरा अधिकार मुख्यमंत्री को मिल गया है। जहां तक बात विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की है तो यह नियमों में संशोधन के बाद चुनाव की बजाय चयन जैसे हो गया है। याचिका के मुताबिक विधायिका के पास चुनाव के संबंध में इस तरह की अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए सरकार की ओर से चुनाव के विषय में जारी अधिसूचना को अवैध व असंवैधानिक घोषित किया जाए। इसके साथ ही इस याचिका के प्रलंबित रहते अधिसूचना के प्रभाव व अमल पर रोक लगाई जाए। इस याचिका पर आनेवाले समय में जल्द ही सुनवाई हो सकती है। 
    
 

Created On :   26 Feb 2022 12:54 PM GMT

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