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मानसिक बीमारी से पीड़ित मरीजों की पीड़ा को लेकर हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका

डिजिटल डेस्क ,मुंबई। मानसिक बीमारी का इलाज करनेवाले अस्पतालो में भर्ती मरीजों की दिक्कतों को लेकर बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मेंटल हेल्थकेयर अधिनियम 2017 के प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई है। क्योंकि यह कानून मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों के हितों व अधिकारों को सुरक्षित करता है। इस कानून में मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड का प्रावधान है। जो मरीज को देखने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी देने के बारे में विचार करता है।
जाने-माने मनोवैज्ञानिक हरीष शेट्टी की ओर से दायर याचिका में मुख्य रुप से मानसिक बीमारी से पीड़ित मरीजों की पीड़ा को दर्शाया गया है। याचिका में कहा गया है कि मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को अंतहीन समय तक अस्पताल में रखा जाता है। ऐसे में जरुरी है कि राज्यभर में भर्ती ऐसे मरीजों की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मंगाई जाए। याचिका में एक महिला के मामले का जिक्र किया गया है जिसे कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल से 12 साल बाद छुट्टी मिली थी। न्यायमूर्ति एए सैय्यद की खंडपीठ ने 30 मार्च 2022 को इस याचिका पर सुनवाई रखी है।
Created On :   26 March 2022 8:47 PM IST