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अजनी रेलवे परिसर में वन कटाई के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर महानगरपालिका द्वारा अजनी रेलवे परिसर में 4930 वृक्षों की कटाई को लेकर नोटिस जारी किया गया है। वृक्ष कटाई की इस कार्रवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई है। एड. श्वेता बुरबुरे और अजय तिवारी ने अधिवक्ता एम. अनिल कुमार व रूखसार शेख के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मनपा की कार्रवाई को रद्द करके एक विशेषज्ञ समिति द्वारा वृक्ष कटाई की वास्तविक जरूरत है या नहीं, यह पता लगाने के आदेश देने की प्रार्थना कोर्ट से की गई है। मामले में जल्द ही हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
दावे-आपत्तियां मात्र छलावा
अजनी में इंटरमॉडल हब बनाने के लिए अजनी स्थित रेलवे कार्यालय, रेलवे मेन्स कॉलेज, रिहायशी क्वार्टर्स, पुलिस विभाग परिसर में बड़ी संख्या में वृक्षों की कटाई की जाने वाली है। मनपा के उद्यान विभाग ने 29 मई को जनसूचना जारी करके 7 दिन में वृक्ष कटाई पर दावे-आपत्तियां मंगाई हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, एक ओर जहां शहर में सख्त लॉकडाउन है, लोगों की आवाजाही, विविध कार्यालयों के कामकाज पर बंदिशें हैं, मनपा ऐसी स्थिति में आनन-फानन में वृक्ष कटाई क्यों कर रही है? नागरिकों को इतना भी समय नहीं दिया जा रहा है कि वे ठीक से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। याचिकाककर्ता के अनुसार, उनका अनुभव है कि मनपा स्वयं ही ऐसी आपत्तियों में तकनीकी खामियां निकाल-निकाल कर खारिज कर देती है। ऐसे में 7 दिन की नोटिस अवधि महज एक छलावा है। नोटिस में यह नहीं बताया गया कि हजारों वृक्षों की कटाई की भरपाई कैसे होगी, कहां पौधारोपण किया जाएगा।
Created On :   2 Jun 2021 1:53 PM IST