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पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर जनहित याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई । पुलिस अधिकारियों के तबादलों के विषय को लेकर बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मुख्य रुप से महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के 22 बी से 22 एन के प्रवाधानों को चुनौती दी गई है। याचिका के मुताबिक यह प्रावधान पुलिस अधिकारियों के तबादले में राजनीतिक हस्तक्षेप को जगह देते हैं। याचिका के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 में 22 बी से 22 एन में किए गए प्रवाधान सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रकाश सिंह मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों व जनभावना के विपरीत है। यह प्रावधान तबादले से जुड़े मामले को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक हस्तक्षेप को जगह देते है। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले व मंशा के विपरीत हैं। पेशे से वकील आर.आर त्रिपाठी ने यह याचिका दायर की है।
याचिका के मुताबिक प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्यक्षमता को बढ़ाने व तबादलों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। जिसके तहत पुलिस अधिकारियों के तबादले के लिए पुलिस इस्टेलिसमेंट बोर्ड के गठन का निर्देश दिया था। राज्य के पुलिस महानिदेशक व चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इसकी कमान देने को कहा गया था। लेकिन बोर्ड में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी जगह दी गई है। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनदेखी है।
याचिका में दावा किया जाता है कि पुलिस अधिकारियों के तबादले में अनावश्यक व अनपेक्षित हस्तक्षेप किया जाता है। याचिका में तबादले को लेकर मुख्यमंत्री व गृहमंत्री को दिए गए अधिकारों पर भी सवाल उठाए गए। मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री को समय से पहले (मिड टर्म) तबादले को लेकर दिए गए अधिकार को खत्म करने का भी आग्रह किया गया है।
याचिका में श्री त्रिपाठी ने कहा है कि नियमानुसार तबादले न होने के चलते कैडर पोस्ट पर नान कैडर अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। भिवंड़ी में पुलिस उपायुक्त पर की गई नियुक्ति इसका उदाहरण है। इसलिए निर्देश दिया जाए कि कैडर पोस्ट सिर्फ कैडर अधिकारी की नियुक्ति की जाए। त्रिपाठी के मुताबिक याचिका पर 20 जनवरी 2021 को सुनवाई हो सकती है।
Created On :   14 Jan 2021 7:07 PM IST