कस्टम ड्यूटी मामले में तीन की सजा व 80 लाख का जुर्माना

Punishment of three and fine of 80 lakhs in custom duty case
कस्टम ड्यूटी मामले में तीन की सजा व 80 लाख का जुर्माना
कस्टम ड्यूटी मामले में तीन की सजा व 80 लाख का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने सरकारी खजाने को करीब 4 करोड़ 72 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामले में 6 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इन सभी लोगों को अदालत ने सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) चोरी के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत साजिश, धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े के आरोपों के तहत दोषी ठहराया है।

कोर्ट ने इस मामले में आरोपी स्नेहलता जैसवाल को तीन साल के कारावास व तीन करोड़ 80 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसले के खिलाफ अपील की अवधि समाप्त होने के बाद जैसवाल के मुंबई स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उपलब्ध रकम को सरकार के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। वहीं मामले में अन्य आरोपी रमेश सिंह, किरण चिउलकर व प्रदीप संघवी को दो साल के कारावास व प्रत्येक को साढ़े चार लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी सुरेश कुमार जैन को एक साल के कारावास व तीन लाख रुपए तथा आरोपी के फर्म पर भी तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में कस्टम विभाग के एक अधिकारी अभिनव सिंह को भी डेढ़ साल की सजा और दंड भरने का आदेश दिया गया है सीबीआई के मुताबिक आरोपियों ने ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्किम के तहत गड़बड़ियां की थी। जिसके चलते सरकारी खजाने को करीब 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सीबीआई ने इस मामले को लेकर 21 सितंबर 1999 में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 

Created On :   27 March 2021 6:17 PM IST

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