80 प्रतिशत भूमि क्लियर होने पर ही टेंडर जारी कर सकेगा PWD

PWD will issue tender on the 80% clear land in MP state
80 प्रतिशत भूमि क्लियर होने पर ही टेंडर जारी कर सकेगा PWD
80 प्रतिशत भूमि क्लियर होने पर ही टेंडर जारी कर सकेगा PWD

डिजिटल डेस्क, भोपाल। अब राज्य के लोक निर्माण विभाग के संबंधित कार्यपालन यंत्री को निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त होते ही सर्वप्रथम स्थल की उपलब्धता ज्ञात करना होगी। इसके बाद किसी भी हालत में टेंडर बुलाने के पूर्व कम से कम 80 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

ये नवीन निर्देश राज्य शासन ने प्रबंध संचालक रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन, परियोजना संचालक पीआईयू तथा प्रमुख अभियंता लोनिवि को जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि अस्सी प्रतिशत भूमि उपलब्ध होने पर टेंडर जारी करने के बाद शेष उपलब्ध भूमि कार्यादेश जारी करने के एक माह के अंदर उपलब्ध हो जाना चाहिये।

निर्देशों में कहा गया है कि यदि निर्माण कार्य में वन भूमि आती है तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि कार्यादेश देने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएं। वन विभाग से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रमुख अभियंता कार्यालय में एक सेल गठित किया जाएं और प्रत्येक प्रकरण इस सेल के संज्ञान में भी लाये जाएं जिससे वे सक्षम स्तर पर फालोअप कर अनुमतियां प्राप्त कर सकें।

इसी प्रकार निर्माण कार्यों में कई बार वृक्षों की कटाई की समस्या भी आती है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाएं कि कार्यादेश देने के अधिकतम तीन माह की अवधि में सभी प्रकार के वृक्षों की कटाई की अनुमतियां प्राप्त हो जाएं।

निर्देशों में बताया गया है कि निर्माण कार्यों को गति देने के लिए तीन उत्तरदायित्वों को समय-सीमा में निपटाया जाना आवश्यक है। एक, निर्माण कार्य के लिए बाधामुक्त भूमि की उपलब्धता। दो, निर्माणकर्ता एजेन्सी द्वारा समय-समय पर चाही जाने वाली डिजायन अप्रूवल के मामलों का तत्काल निराकरण। तीन, केश फ्लो बनाये रखने की दृष्टि से निर्माणकर्ता एजेंसी के देयकों का समय-सीमा में भुगतान। इन तीनों में से किसी भी कार्य में विलम्ब होने से निर्माणकर्ता एजेंसी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए सफल नहीं हो पाती है और कई बार वैधानिक लायबिलिटी भी उत्पन्न होती है।

PWD के प्रमुख अभियंता अखिलेश कुमार अग्रवाल ने कहा, ‘‘निर्माण कार्यों में विलम्ब नहीं हो इसीलिए ये नवीन निर्देश राज्य शासन ने जारी किए हैं। इसमें भूमि की उपलब्धता 80 प्रतिशत होने पर ही अब टेंडर जारी किए जाएंगे।’’

Created On :   1 March 2018 4:48 PM IST

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