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नई मुंबई एयरपोर्ट के आसपास इमारतों की उंचाई में छूट देने को लेकर सवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से जानना चाहा है कि क्या उसने नई मुंबई में प्रस्तावित एयरपोर्ट परिसर की इमारत की ऊंचाई से जुड़ी पाबंदी को लेकर ढील दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने पेशे से वकील यशवंत शिनाय की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल किया। याचिका में मुख्य रुप से मुंबई एयरपोर्ट परिसर के निकट बनी ऊची इमारतों के कारण विमानों को होनेवाले खतरे के मुद्दे को उठाया गया है।
गुरुवार को अधिवक्ता शिनाय ने एक प्रेस नोट का हवाला देकर कहा कि नई मुंबई में प्रस्तावित एयरपोर्ट परिसर में इमारतों की तय 55.1 मीटर की ऊंचाई को बढाकर 160 मीटर करने की तैयारी चल रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिडको एंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सिडको) उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ने नागरीय उड्डयन मंत्रालय व नागरी उड्डयन महानिदेशालय से नई मुंबई एयरपोर्ट परिसर के 20 किमी के दायरे में 55.1 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की सिफारिश की है। इस पर खंडपीठ ने अधिवक्ता शिनाय को अपनी बात हलफनामें में कहने को कहा। इसके साथ ही एएआई को इस मुद्दे पर 29 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि क्या उसने ऐसी कोई एनओसी जारी की है जिसमें 55.1 मीटर से अधिक ऊंचाई के इमारत की निर्माण की अनुमति मांगी गई है।
एक माह में गिरा दी जाएंगी 8 इमारतें
इससे पहले मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी ने हलफनामा दायर कर कोर्ट में कहा कि मुंबई एयरपोर्ट परिसर के निकट ऊंचाई से जुड़े नियमों की अनदेखी करनेवाले आठ ढांचो को एक माह के भीतर गिरा दिया जाएगा।
Created On :   25 Aug 2022 7:26 PM IST